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  • कर्नाटक में शराब पिलाकर महिला से किया दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

    कर्नाटक में शराब पिलाकर महिला से किया दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

    दावणगेरे | कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दूसरे की तलाश कर रही है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला को कोल्डड्रिंक बताकर शराब पिलाई और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला अपनी बहन और मां के साथ रह रही है।

    आरोपी व्यक्ति मैसूरहल्ली निवासी प्रभु और कुंडवाड़ा गांव निवासी किरण कुमार हैं। आरोपी महिला को अपने खेत में ले गया और वहां उसे जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया।

    दावणगेरे के पुलिस अधीक्षक सिबी ऋष्यंत ने कहा कि घटना 3 जनवरी को दर्ज की गई थी। दावणगेरे ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी किरण कुमार (25) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    महिला का अस्पताल में इलाज कराया गया है। एसपी ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई है।

    सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की हालत खराब है। ग्रामीणों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को घटना के कई गवाह मिले हैं। आगे की जांच जारी है।

  • दिल्ली में सुनने और बोलने में असमर्थ महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

    दिल्ली में सुनने और बोलने में असमर्थ महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

    नई दिल्ली , राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 29 वर्षीय सुनने और बोलने में असमर्थ महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    अधिकारी के अनुसार, मौजपुर निवासी रेहान के रूप में पहचाने जाने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 21 नवंबर से पीड़िता के साथ ‘बार-बार बलात्कार’ किया गया था।

    पीड़िता ने अपनी मां और बहन के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 5 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) द्वारा नियुक्त एक काउंसलर को बुलाया गया। हालाँकि, चूंकि पीड़िता सुनने और बोलने में असमर्थ है, इसलिए उसका बयान दर्ज करने के लिए एक दुभाषिए की आवश्यकता थी।

    अधिकारी ने कहा, “देर रात होने के कारण, कोई दुभाषिया उपलब्ध नहीं था। बाद में, एक निजी दुभाषिये की व्यवस्था की गई और डीसीडब्ल्यू काउंसलर ने पीड़िता की काउंसलिंग की और दुभाषिया की मदद से उसका बयान भी दर्ज किया।”

    पीड़िता का मेडिकल परीक्षण जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में किया गया।

    पुलिस ने भजनपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज किया।

    सूत्रों के मुताबिक आरोपी उसी मोहल्ले में रहता था जहां पीड़िता रहती थी।