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  • UP, गाज़ियाबाद: मामा ने 7 साल की बच्ची को उतारा मौत के घात

    UP, गाज़ियाबाद: मामा ने 7 साल की बच्ची को उतारा मौत के घात

    आज भी ऐसी दरिंदगी है हमारे बिच

    Minor Girl, UP
    Minor Girl, UP

    आज भी ऐसी वारदात सामने आने से नहीं थम रही, कही किसी बेटी तो कही किसी की माँ किसी बेहेन हर रोज आज भी ये हर्रास्मेंट, टॉर्चर और रेप जैसी चीजे थमने का नाम नहीं ले रही, क्या यही है हमारी देश की आज़ादी? क्या आपको लगता है हम आज भी सुरक्छित है या नहीं।
    गाज़ियाबाद से ऐसी ही वारदात सामने आयी है जहा एक मामला सामने आया है जिसमे हम बता दे आपको की एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ मामा ने पहले तो रेप करने की कोशिस कि और नाकाम होने पे उतारा मौत के घाट. यह घटना गाज़ियाबाद के कोतवाली घंटाघर के कैला भट्टा चौकी क्षेत्र की है. हम आपको बताते हुए चलते है की आखिर मामला क्या हुआ

    चलिए जानते है, आखिर मामला क्या है ?

    UP, Ghaziabad
    UP, Ghaziabad

    जो की रिश्ते में कोई दूर का मामा लगता था, 7 साल की बच्ची जो कि दोनों आस-पड़ोस में रहते थे. बच्ची हमेशा की तरह मामा (इमरान) के घर गयी हुई थी.  और इमरान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिस की जिसके बाद बच्ची ने हैवान से बचने के लिए शोर भी मचाया और अपने जान-पहचानो को आवाज लगाने लगी, और दरिंदगी तब पार हुई जब उस हैवान को बच्ची के साथ रेप न कर पाने पे बच्ची को मौत के घाट उतार दिया।

     घरवलो को कैसे लगी भनक

    जब बच्ची के परिवारवालों  ने बच्ची की जाँच-पड़ताल शुरू कि तो उन्हें इमरान पर शक्क तब हुआ जब इमरान ने बच्ची के परिवारवालों को अपनी घर की तलाशी लेने से मना कर दिया। परिवार वालो का यह आरोप है कि इमरान ने बच्ची की गला घोट कर हत्या कर दी. हम आपको बता दें की घटना देर रात 10 बजे की है. इसके बाद परिवारवालों ने पुलिस को खबर कर बुलाया फिर पुलिस ने इमरान के घर की तलाशी कर बच्ची के शव को बरामद किया और आरोपी के घर से बच्ची के चप्पल भी बरामद किये गए.

    Minor Girl
    Minor Girl

    पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया गया है की आरोपी इमरान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. साथ ही पुलिस ने यह भी बतया की बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए होस्पितक भेज दिया गया है, DCP नगर निपुण अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात कोतवाली क्षेत्र के कोलाबट्टा से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर इन्फॉर्म किया।
    इनफार्मेशन के दौरान उन्होंने बताया की 15 दिन पहले नानी के घर आई 7 साल की बच्ची अचानक गुम होने के वजह से छान-बिन के बाद बच्ची घर के छत पर बेहोश मिली और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहा डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी जानकारी दी की उनकी छानबीन के बाद 5 सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान पता चला, आरोपी बच्ची का चचेरा मामा लगता था जिसने बच्ची को घर पे कुछ खिलाने/पिलाने के लिए बुलाया था और वही बच्ची को अकेला पाकर उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दिया।
    बच्ची के मना करने चीखने-चिल्लाने के बावजूद अपराधी नहीं रुका उसे थोड़े देर के लिए भी ये नहीं याद आयी की जो वह दुष्कर्म कर रहा है वह एक 7 साल की बच्ची का मामा लगता है हम आपको बताते हुए चले की बच्ची को जोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब बच्ची ने विरोध किया तो विरोधी ने बच्ची की मुँह दबाकर हत्या कर दी.
    रिपोर्ट के दौरान पुलिस इस वारदात में अब भी छान-बिन कर रही है और मुकदमा दर्ज कर आगे की क़ानूनी कार्यवाई में जुटी है.

  • सावधान BOYS, लड़की को कहा ‘छम्मक-छल्लो, item या चुड़ैल’, तो हो सकती है 3 साल की जेल

    सावधान BOYS, लड़की को कहा ‘छम्मक-छल्लो, item या चुड़ैल’, तो हो सकती है 3 साल की जेल

    सनातन धर्म मे हमेशा स्त्री को दुर्गा,काली,चंडी,और लक्ष्मी के रूप मे पूजा जाता है। लेकिन जैसे-जैसे इंसान कलयुग की और बढ़ रहा है वह अपने सभ्यता से खिन्न होता जा रहा है। वर्तमान मे महिलाओ के साथ हो रहे अन्याय से हर कोई परिचित है। कुछ वर्गो की मानसिकता इस कदर हो गई है कि वह स्त्री को मात्र एक उपभोग और अइयाशी की वस्तु  समझने लगा है। इतना ही नहीं वह राह चलती लड़कियों पर भद्दे व अश्लील कमेंट्स और इशारे रहता है। इन लोगों कई दफा कड़ी सजायें भी सुनाई जाती है लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतो से बाज़ नही आते।

    क्या महिलाओं को जागरूक करने के लिये NCIB ने पोस्ट किया हैं शेयर

    दरअसल, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति स्त्री को आवारा माल,छम्मक-छल्लो, आइटम चुड़ैल , कलमुखी, चरित्र जैंसे शब्दो से संबोधित करता है,या फिर अश्लील इशारे करता है। जिसे उसके लज्जा का अनादर हो तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है’। हालांकि भारतीय दंड संहिता ( Indian Penal Code) में ये प्रावधान 2013 से ही लागू है। लेकिन इसके बाद भी अपराध रूकने का नाम नहीं ले रही। रोज महिलाओं के साथ हो रहे हिंसा की गाथा इस कदर बढ़ती जा रही है। कभी दहेज को लेकर तो कभी उसके लड़की होने का एहसास दिलाने को लेकर। इसके पीछे का कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगें।

    2013 मे छेड़खानी की धारा लागू होने के बाद भी क्यों नहीं रूक रहे अपराध

    2013 में जब कानून में संशोधन हुआ है उसके बाद के मामलों में छेड़छाड़ के लिए नए कानून के तहत सजा का प्रावधान है। हम बात करे अगर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 354 की जिसके अगर कोई शख्स ये जानते हुए भी कि किसी महिला के साथ मारपीट करता है, यौन उत्पीड़न करता या उसकी लज्जा भंग करता है तो उसे सेक्शन 354 के तहत संज्ञेय अपराध माना जाता है।

    कई प्रशासन की कमी तो कही सामाज की कुरूतियों का डर 

    महिलाओं के साथ हो रहे अपराध दिन प्रति दिन बढ़ रहा है, हालांकि कई महिलायें इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो वही खइयों को सामाज का स्टेटस सोचने पर विवश कर देता है,जिसके कारण इन अपराधियो के होसले और बुलंद हो जाते है। भारत में घरेलू हिंसा Act के तहत साल 2021 में एनसीआरबी की रिर्पोट के मुताबिक 4,28,278 मामले दर्ज किये गए है। जिनमें 7.40 फीसदी बलात्कार के केस है। वही 2022 में इन मामलो मे लगातार इज़ाफा हो रहा है।

     एफआईआर दर्ज नहीं करते 

    छेड़छाड़,रेप,मारपीट,अश्लील इशारे ये आम घटनाएं हो गई है। इन में से मामलों के खिलाफ तो FIR दर्ज ही नहीं की जाती। और अगर दर्ज भी की जाती है तो कई बार सख्ती से प्रशासनी कारवाई नहीं की जाती। कही पैसों के दम पर मामला रफ्फा-दफ्फा कर दिया जाता है तो कहीं शरमिंदगी के मारे।।

    पितृसत्तात्मक मानसिकता

    महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक आम रुख कि ‘’लड़के आखिर लड़के हैं’’, यौन उत्पीड़न को निरपराध और छिछोरी गतिविधि बनाते हैं। लेकिन ऐसे विकृत सुख का आखिर अर्थ क्या है और महिलाओं पर इसका क्या असर है, इस पर कोई विचार नहीं करता। लड़कियों के महज़ एक उरभोग की वसतु समझा जाता है। इस तरह की मानसिकता का आखिर कब खात्मा होगा।

     

     

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  • कर्नाटक में शराब पिलाकर महिला से किया दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

    कर्नाटक में शराब पिलाकर महिला से किया दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

    दावणगेरे | कर्नाटक पुलिस ने दावणगेरे जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और दूसरे की तलाश कर रही है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला को कोल्डड्रिंक बताकर शराब पिलाई और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला अपनी बहन और मां के साथ रह रही है।

    आरोपी व्यक्ति मैसूरहल्ली निवासी प्रभु और कुंडवाड़ा गांव निवासी किरण कुमार हैं। आरोपी महिला को अपने खेत में ले गया और वहां उसे जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया।

    दावणगेरे के पुलिस अधीक्षक सिबी ऋष्यंत ने कहा कि घटना 3 जनवरी को दर्ज की गई थी। दावणगेरे ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक आरोपी किरण कुमार (25) को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    महिला का अस्पताल में इलाज कराया गया है। एसपी ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई है।

    सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की हालत खराब है। ग्रामीणों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को घटना के कई गवाह मिले हैं। आगे की जांच जारी है।

  • दिल्ली में सुनने और बोलने में असमर्थ महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

    दिल्ली में सुनने और बोलने में असमर्थ महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

    नई दिल्ली , राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 29 वर्षीय सुनने और बोलने में असमर्थ महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    अधिकारी के अनुसार, मौजपुर निवासी रेहान के रूप में पहचाने जाने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 21 नवंबर से पीड़िता के साथ ‘बार-बार बलात्कार’ किया गया था।

    पीड़िता ने अपनी मां और बहन के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 5 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) द्वारा नियुक्त एक काउंसलर को बुलाया गया। हालाँकि, चूंकि पीड़िता सुनने और बोलने में असमर्थ है, इसलिए उसका बयान दर्ज करने के लिए एक दुभाषिए की आवश्यकता थी।

    अधिकारी ने कहा, “देर रात होने के कारण, कोई दुभाषिया उपलब्ध नहीं था। बाद में, एक निजी दुभाषिये की व्यवस्था की गई और डीसीडब्ल्यू काउंसलर ने पीड़िता की काउंसलिंग की और दुभाषिया की मदद से उसका बयान भी दर्ज किया।”

    पीड़िता का मेडिकल परीक्षण जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में किया गया।

    पुलिस ने भजनपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज किया।

    सूत्रों के मुताबिक आरोपी उसी मोहल्ले में रहता था जहां पीड़िता रहती थी।