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  • Delhi: माता मसानी चौकी दरबार का हुआ भांडा फोड़

    Delhi: माता मसानी चौकी दरबार का हुआ भांडा फोड़

    Mata masani chowki baba
    Mata masani chowki baba

    तो आज हम खोलने जा रहे है दिल्ली के माता मसानी चौकी बाबा की पोल, जो कि अब गिरफत में है, जिसको अब बलात्कारी बाबा के नाम से भि लोग बुला रहे है.

    हम आपको बताते हुए चले की पहले तो राम-रहीम, आसाराम और राधे माँ,और न जाने कितने ही बाबाएं सलाखों के पीछे अपनी घिनौनी हरकतों की वजहों से ठाणे के चक्कर लगा चुके है और अब भी अन्दर ही है. कुछ अपनी मस्तस्क पर तिलक, तो कोई अपने आश्रम के प्रशाद खिलाकर बदनाम है और कोई अपनी पंडाल में नाच दिखा कर लोगो को लुभाते है और न जाने कितने ढोंगी बाबाये इसी तरिके से मासूम लोगो को अपना सीकर बनाते गए है और कितनी हि महिलाये इनकी हैवानियत का शिकार होती है.

    और मुद्दा यहाँ यह उठ रहा है आखिर ये सारे जो ढोंगी-पाखंडी बाबाये जो है उनको क्या लगता है कि उनकी ये घिनौनी हरकते कभी सामने नही आएँगी ? या फिर इन्हें ऐसा लगता है की इनको जों लोग फॉलो कर रहे है, मान रहे है, उनकी कभी आँख खुलेगी हि नहीं ?…….. जो कि अपने आपको भगवन स्वरुप बताते है और मासूम लोग जब इनके पास भरोसे के साथ इनके पंडालो या शिविरों मे आते है तो बड़ी भक्ति और आस्था के साथ आते है वो ही पब्लिक वही लोग जो कल तक आ कर इनको पूजते और मानते थे उन्हें इनके घिनौनी हरकतो का पता चलता है तो इन्हें गन्दी-गन्दी गलियां और आरोप लगाते नही थमते.

    तो आज हम लाये है दिल्ली से ऐसी ही घिनौनी हरकते करता हुआ बलात्कारी बाबा जिसका असल नाम तो स्वयंभू बाबा है पर इसको फॉलो करने वाले लोग और इनके भक्त माता मसानी चौकी बाबा के नाम से चर्चित में था.

    और उसके ऊपर महिलाओं ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

    तो हम आपको बताते हुए चले की ये जो मसानी चौकी बाबा है, उसका youtube चैनल भी है.

    दिल्ली पुलिस ने दिया बयान 

    Deputy Commissioner of Police M.Harshvardhan
    Deputy Commissioner of Police M.Harshvardhan

    दिल्ली पुलिस के अधिकारीयों ने जानकारी देते हुए बताया कि “राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन कर रहा था जिसके आरोप में यह 33 वर्षीय के स्वयंभू बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है,

    और इस सिलसिले में पुलिस उपायुक्त M.Harshwardhan ने बताया की स्वयम्भू बाबा को द्वारका, U.P थाना में योन-उत्पीडन की दो शिकायतों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, और उसकी एक youtube चैनल भी बताई जा रही है, जिसकी बड़ी संख्या में followers भि बताये जा रहे है.

    उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दो आरोपों में पहले तो यह आरोप है की उसने महिला श्रधालुओं को उनकी समस्या के समाधान करने के बहाने से बूलाया और उनसे कहने लगा की उनको गुरु सेवा करनी चाहिए, उसके बाद बाबा ने महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन किया और उन्हें यह घटना की जानकारी देने पे उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी गयी थि.

    फ़िलहाल द्वारका के ककरोला गाव से इस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है इस बाबा पर गंभीर आरोप यह है कि वह कथित तौर पर जो दुखी महिलाएं इसके पास अपनी पीड़ा ले कर आती थि उनको पहले सब ठीक कर देने का दावा कर साथ पैसे भी एठ्ता था फिर मौका पा कर उनका बलात्कार किया करता था, जी हा इतना ही नही वही पीडितो को बाद में धमकियों के साथ ब्लैकमेल भी करता था.

    जानकारी के मुताबिक Delhi Police के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, जिला पोलिस ने भारतीय दंड सहितक धारा 376 और 506 के तहत दो केस दर्ज कर दिया गया है.

    पुलिस ने कहा की आगे कि जांच रही है, महिलाओं के साथ जो यंग उत्पीडन शोषण और भेदभाव होता है उसका प्रभाव न केवल मंक्सिक रूप से पड़ता है बल्कि उनके साथ-साथ उनपर किये जाने वाले यौन उत्पीडन का शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है.

    अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है सच? क्या इसी तरह से सारे ढोंगी बाबा मासूमो को अपना शिकार बनाते रहेंगे यह गलती बाबा की कहे या फिर जो लोग बिना सोचे-समझे बस बहकावे में आकार अपनी आँखों में पट्टी बांधकर इनको फॉलो करते है, आप सतर्क रहिएगा तो ऐसी कोई भी धोखा-धडी और फ्रॉड नही कर पायेगा.

  • UP, गाज़ियाबाद: मामा ने 7 साल की बच्ची को उतारा मौत के घात

    UP, गाज़ियाबाद: मामा ने 7 साल की बच्ची को उतारा मौत के घात

    आज भी ऐसी दरिंदगी है हमारे बिच

    Minor Girl, UP
    Minor Girl, UP

    आज भी ऐसी वारदात सामने आने से नहीं थम रही, कही किसी बेटी तो कही किसी की माँ किसी बेहेन हर रोज आज भी ये हर्रास्मेंट, टॉर्चर और रेप जैसी चीजे थमने का नाम नहीं ले रही, क्या यही है हमारी देश की आज़ादी? क्या आपको लगता है हम आज भी सुरक्छित है या नहीं।
    गाज़ियाबाद से ऐसी ही वारदात सामने आयी है जहा एक मामला सामने आया है जिसमे हम बता दे आपको की एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ मामा ने पहले तो रेप करने की कोशिस कि और नाकाम होने पे उतारा मौत के घाट. यह घटना गाज़ियाबाद के कोतवाली घंटाघर के कैला भट्टा चौकी क्षेत्र की है. हम आपको बताते हुए चलते है की आखिर मामला क्या हुआ

    चलिए जानते है, आखिर मामला क्या है ?

    UP, Ghaziabad
    UP, Ghaziabad

    जो की रिश्ते में कोई दूर का मामा लगता था, 7 साल की बच्ची जो कि दोनों आस-पड़ोस में रहते थे. बच्ची हमेशा की तरह मामा (इमरान) के घर गयी हुई थी.  और इमरान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिस की जिसके बाद बच्ची ने हैवान से बचने के लिए शोर भी मचाया और अपने जान-पहचानो को आवाज लगाने लगी, और दरिंदगी तब पार हुई जब उस हैवान को बच्ची के साथ रेप न कर पाने पे बच्ची को मौत के घाट उतार दिया।

     घरवलो को कैसे लगी भनक

    जब बच्ची के परिवारवालों  ने बच्ची की जाँच-पड़ताल शुरू कि तो उन्हें इमरान पर शक्क तब हुआ जब इमरान ने बच्ची के परिवारवालों को अपनी घर की तलाशी लेने से मना कर दिया। परिवार वालो का यह आरोप है कि इमरान ने बच्ची की गला घोट कर हत्या कर दी. हम आपको बता दें की घटना देर रात 10 बजे की है. इसके बाद परिवारवालों ने पुलिस को खबर कर बुलाया फिर पुलिस ने इमरान के घर की तलाशी कर बच्ची के शव को बरामद किया और आरोपी के घर से बच्ची के चप्पल भी बरामद किये गए.

    Minor Girl
    Minor Girl

    पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया गया है की आरोपी इमरान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. साथ ही पुलिस ने यह भी बतया की बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए होस्पितक भेज दिया गया है, DCP नगर निपुण अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात कोतवाली क्षेत्र के कोलाबट्टा से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर इन्फॉर्म किया।
    इनफार्मेशन के दौरान उन्होंने बताया की 15 दिन पहले नानी के घर आई 7 साल की बच्ची अचानक गुम होने के वजह से छान-बिन के बाद बच्ची घर के छत पर बेहोश मिली और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहा डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने यह भी जानकारी दी की उनकी छानबीन के बाद 5 सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान पता चला, आरोपी बच्ची का चचेरा मामा लगता था जिसने बच्ची को घर पे कुछ खिलाने/पिलाने के लिए बुलाया था और वही बच्ची को अकेला पाकर उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दिया।
    बच्ची के मना करने चीखने-चिल्लाने के बावजूद अपराधी नहीं रुका उसे थोड़े देर के लिए भी ये नहीं याद आयी की जो वह दुष्कर्म कर रहा है वह एक 7 साल की बच्ची का मामा लगता है हम आपको बताते हुए चले की बच्ची को जोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब बच्ची ने विरोध किया तो विरोधी ने बच्ची की मुँह दबाकर हत्या कर दी.
    रिपोर्ट के दौरान पुलिस इस वारदात में अब भी छान-बिन कर रही है और मुकदमा दर्ज कर आगे की क़ानूनी कार्यवाई में जुटी है.

  • हैवानियत की सारी हदें पार, 3 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार

    हैवानियत की सारी हदें पार, 3 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार

    देश की राजधानी दिल्ली के फतेहपुरी बेरी से एक ऐसी घटना सामने आई है दो आपकों अंदर से झकझोंर देगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जायेंगे कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। दरसअल एक 3 साल की बच्ची से गैंग रेप का मामला सामने आया है। 2 लोगों ने मिलकर 3 साल की मासूम के साथ इस घटिया हरकत को अंजाम दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलीं जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को एक महिला अपनी तीन साल की बेटी के साथ फतेहपुर बेरी थाने आई और इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई अधिकारी ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी सुबह लापता हो गई थी। जब वह अपनी बेटी की तलाश कर रही थी, तो उसके पड़ोसी ने महिला को बताया कि उसने उसकी बेटी को जंगल के पास टहलते हुए देखा था। पड़ोसी ने दो व्यक्तियों को एक ही दिशा में जंगल क्षेत्र की ओर जाते हुए भी देखा था। कुछ देर बाद बच्ची रोती हुई मिली।

     

    महिला ने जब उसकी बच्ची ने से पूछा कि क्या हुआ तो बच्ची ने कुछ नहीं कहा बस रोती रही। जिसके बाद महिला ने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है जिसके बाद उसने अपने पतिु को सारी घटना बताई। पीड़िता (बच्ची) को मेडिकल जांच और इलाज के लिए एम्स अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि लड़की को जंगल में ले जाने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय रामनिवास पनिका और 22 साल के शक्तिमान सिंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपी शादीशुदा हैं और कूड़ा रीसायकल करने वाली एक कंपनी में बतौर हेल्पर काम करते हैं। वहीं, बच्ची की हालत देंख उसके माता-पिता का बुरा हाल है। आपको बता दे ये पहली बार नहीं है जब इस रतह का मामला सामने आया हो इससे पहले भी कई ऐसे हैवानियत भरे मामलें सामने आये है।

  • Abortion cases in India- नहीं होना चाहिए गर्भपात “पटना हाईकोर्ट”

    Abortion cases in India- नहीं होना चाहिए गर्भपात “पटना हाईकोर्ट”

    Abortion cases in India- देश में बलात्कार के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। 2020 में देशभर में बलात्कारों की संख्या 28046 दर्ज हुई हैं। ये वे मामले हैं, जो दर्ज हुए हैं। और उन मामलों के कारण पीड़िताओं कों कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। (Abortion cases in India)इन्हीं मामलों की दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। और कौन से मामलो को सज्ञांन में लिया गया हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करने जा रहें हैं।

    दरअसल, पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में एक याचिका दायर (Medical Termination of pregnancy Act ) की गई थी, जिसमें पीड़िता ने बलात्कार से पैदा हुए गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति माँगी थी। वारदात के काफी समय बाद लड़की को गर्भवती होने का पता चला। अब लड़की की सेहत और गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत को लेकर सवाल उठने लगे थें। और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने पीड़िता को एबॉर्शन की इजाजत नहीं दी।

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    इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सात सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया था और कई याचिकाओं में जांच कर डॉक्टरों को कानून के तहत फौरन गर्भपात कराने का भी आदेश दिया गया था।

    Patna high Court- कोर्ट ने कि याचिका खारिज़

    पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रेप पीड़िता को गर्भपात कराने से मना कर दिया हैं। य़ह याचिका बिहार की एक पीड़िता द्वारा दायर की गई थी। जिसमें पीड़िता के साथ रेप हुआ था। और पीड़िता गर्भ से हो गई थी। पटना हाईकोर्ट नें इस याचिका को खारिज़ (Medical Termination of pregnancy Act) कर दिया क्योंकिं गर्भ 30 से 32 सप्ताह का हैं और पीड़िता की उम्र 19 वर्ष हैं। इस हालत में गर्भ करना बहुत खतरनाक हो सकता हैं। इसलिए कोर्ट द्वारा य़ाचिका को खारिज़ कर दिया गया हैं।

    Abortion cases in India, Medical Termination of pregnancy Act, Patna High Court 
    Patna High Court

     कोर्ट का पीड़िता को एक लाख रूपये देने का आदेश

    कोर्ट नें रेप पीड़िता को गर्भपात कराने से मना कर याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट नें पीड़िता के गर्भ को 30 से 32 सप्ताह का बताया है। और पीडिता की उम्र 19 साल बताई हैं। इस हालत में गर्भपात कराना खतरनाक साबित हो सकता हैं (Medical Termination of pregnancy Act)। इसलिए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर पीड़िता की जिम्मेदारी सरकार को दी हैं और राज्य सरकार को पीड़िता के पिता के बैंक खाते में एक लाख रूपये डालने के आदेश भी दिये गये हैं।

    इस याचिका को पॉक्सो कोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिय़ा हैं। पॉक्सो कोर्ट के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटना एम्स में पीड़िता की जांच कराने के लिए सात सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया और जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए।

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    पीड़िता को सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधा

    सात सदस्यीय डॉक्टरों की टीम द्वारा प्राप्त रिपोर्टो में पीड़िता को 30 से 32 सप्ताह का गर्भ है इस हालत में प्रसव कराना उचित नहीं हैं। कोर्ट ने इसी के मद्देनजर बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक और बेगूसराय के डीएम को पीड़िता की देखभाल कराने के साथ ही उसे सरकारी अस्पताल में मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। और साथ ही पीड़िता  का  सुरक्षित प्रसव तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के सदस्य को अलग से कमरा देने का आदेश दिया।

    कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद अगर पीड़िता बच्चे को अपने पास रखना नहीं चाहेगी तो उस स्थिति में उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। कोर्ट ने पीड़िता को विक्टिम कंपन्सेशन स्कीम के तहत मुआवजा देने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया। पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वह चाहे तो बच्चे को जन्म के बाद छोड़ सकती है। और किसी NGO में उसका पालन पोषण होगा और कोई उसे गोद लेना चाहेगा तो ले सकता है। राज्य सरकार पीड़िता की देखभाल के साथ ही खाने-पीने की भी व्यवस्था करेगी।

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    2018 में कोर्ट नें प्रसव की अनुमति Abortion cases in India

    पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने 2018 में एक रेप पीड़‍िता (Misdeed Victim) को 28 सप्ताह का गर्भपात का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने संबंधित मामले में दो सदस्यीय डाक्टरों की टीम गठन कर पीड़‍िता की फौरन जांच कर कानून के तहत गर्भपात कराने की कार्रवाई करने का भी  आदेश दिया था। न्यायाधीश अनिल कुमार की एकलपीठ ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती बच्ची के गर्भपात कराने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई करते उक्त आदेश दिया था

    मामले में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़‍िता गर्भवती पाई गई थी। और 28 सप्ताह का गर्भ पाया गया था। कोर्ट ने पीड़‍िता तथा उसकी मां को डीएमसीएच के अधीक्षक से संपर्क करने का आदेश दिया था।

    (Abortion cases in India) देश में बढ़ रहे रेप मामलों से पीड़िताओं की जान चली जाती हैं तो कभी पीड़िता गर्भ से हो जाती है। इन सबका खामयाज़ा पीड़िता और उसके परिवार जनों को भुगतना पड़ता हैं। कोर्ट द्वारा दोनों मामलों में अलग अलग आदेश को आप किस नजरिये से देखते है। यह कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।