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  • फर्जी निवेश योजनाओं का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

    फर्जी निवेश योजनाओं का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

    नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पॉलिसी और फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, अर्जुन कुमार नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे जीवन बीमा पॉलिसियों के खिलाफ ओवरड्राफ्ट देने के बहाने धोखा दिया गया और शिकायतकर्ता ने जालसाजों द्वारा दिए गए कथित खातों में 11.44 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए थे।

    शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 419, 420 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

    एक पुलिस दल का गठन किया गया था, जिन्होंने इस मामले में शामिल सभी 7 कथित लाभार्थी बैंक खातों की डिटेल निकाली।

    अधिकारी ने कहा, “संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी गई थी और 7 दिसंबर को एक आरोपी अभय किशोर को मोहन गार्डन, उत्तम नगर से गिरफ्तार किया गया था।”

    इसके बाद, आरोपी से लंबी पूछताछ की गई, जिसने खुलासा किया कि उसने सरगना कुरेश के तहत सुनील बेदी और अनिल कुमार के साथ मिलकर काम किया। पुलिस ने सुनील और अनिल दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिसकर्मियों ने कुरेश को पकड़ने के प्रयास किए। हालांकि, एक छापे के दौरान, यह पाया गया कि मार्च में पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी।

  • दिल्ली में सुनने और बोलने में असमर्थ महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

    दिल्ली में सुनने और बोलने में असमर्थ महिला से बलात्कार, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार (लीड-1)

    नई दिल्ली , राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 29 वर्षीय सुनने और बोलने में असमर्थ महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    अधिकारी के अनुसार, मौजपुर निवासी रेहान के रूप में पहचाने जाने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 21 नवंबर से पीड़िता के साथ ‘बार-बार बलात्कार’ किया गया था।

    पीड़िता ने अपनी मां और बहन के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद 5 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) द्वारा नियुक्त एक काउंसलर को बुलाया गया। हालाँकि, चूंकि पीड़िता सुनने और बोलने में असमर्थ है, इसलिए उसका बयान दर्ज करने के लिए एक दुभाषिए की आवश्यकता थी।

    अधिकारी ने कहा, “देर रात होने के कारण, कोई दुभाषिया उपलब्ध नहीं था। बाद में, एक निजी दुभाषिये की व्यवस्था की गई और डीसीडब्ल्यू काउंसलर ने पीड़िता की काउंसलिंग की और दुभाषिया की मदद से उसका बयान भी दर्ज किया।”

    पीड़िता का मेडिकल परीक्षण जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में किया गया।

    पुलिस ने भजनपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) और 506 के तहत मामला दर्ज किया।

    सूत्रों के मुताबिक आरोपी उसी मोहल्ले में रहता था जहां पीड़िता रहती थी।