एक सप्ताह में स्वयं हटा लें विज्ञापन बोर्ड, अन्यथा बिना किसी नोटिस दर्ज होगी एफ.आई.आर., प्रिंटिंग प्रैस संचालक अधिकृत साईट पर ही विज्ञापन करें प्रदर्शित
करनाल, (विसु)। स्मार्ट सिटी की शोभा खराब करते अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को उतारने का नगर निगम का अभियान जारी है। इसे लेकर विज्ञापन शाखा के प्रवर्तन दल ने शहर के सैक्टर-7, 8 व 12 व इनकी मार्किट तथा डिवाईडिंग रोड, महाराजा अग्रसेन चौक से श्रीमद् भगवद् गीता द्वार तथा आई.टी.आई. चौक तक अभियान चलाकर विभिन्न संस्थानों द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रदर्शित किए गए विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स व बैनर इत्यादि को उतारा गया। यह जानकारी मंगलवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।
6 संस्थानों पर लगाया जुर्माना- निगमायुक्त ने बताया कि अधिकृत साईट की बजाए अनाधिकृत रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर 6 संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। इनमें मैनेजर एन.आई.एस.ई. एजूकेशन मेन मार्किट सेक्टर-7, जय हाऊस कैफे अशोका नर्सरी, ऑनर साईंस अशोका नर्सरी, द ईडन बैंक्वट, मुंजाल डेयरी ओल्ड जीटी रोड अुर्जन गेट तथा सतपाल मनोचा को नोटिस जारी कर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 तथा हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत अमल में लाई गई है।
उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों व संस्थानों को चेताते हुए स्पष्टï किया कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम की अधिकृत साईट के अलावा किसी अन्य स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सम्बंधित व्यक्ति या फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों को चेतावनी देते कहा कि वह अपने विज्ञापन बोर्ड व फ्लैक्स इत्यादि को एक सप्ताह के अंदर-अंदर स्वयं हटा लें। अन्यथा नगर निगम बिना किसी नोटिस के सम्बंधित के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाएगा।
उन्होंने कहा कि एक बार बोर्ड उतारने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा बोर्ड प्रदर्शित करता है, तो उस पर भी एफ.आई.आर. करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रिंटिंग प्रैस संचालक अधिकृत साईट के अतिरिक्त कहीं ओर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए एफ.आई.आर. के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।