भवेश कुमार
पटना। हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ी राहत दी है। 14 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोनों को राहत दी है।
लालू यादव और राबड़ी देवी 2010 के विधानसभा चुनाव में अपना मत देने के लिए एयरपोर्ट के समीप बनाये गये मतदान केंद्र पर गये थे। वे अपना मत देने के लिए मतदान केंद्र के सौ मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने वाहन के साथ चले गये। इस चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक एफआईआर 190/2010 दर्ज किया गया।
इसको रद्द कराने के लिए लालू यादव और राबड़ी देवी की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। जस्टिस संदीप कुमार ने इनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को सुनने के बाद उनके विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी और प्रणव कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।