Buds Act : निवेशकों को उनका भुगतान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश शासनादेश जारी 

0
260
Spread the love

ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को मिली है बड़ी कामयाबी : मदन लाल आज़ाद 

ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद ने बयान जारी कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके संगठन की लड़ाई को बड़ी कामयाबी मिली है। मदन लाल आज़ाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनकी जमा राशि वापस दिलाने और ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अपर जिलाधिकारी राजस्व को उत्तर प्रदेश के वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिया है जो अनियमित जमा योजनायें पाबन्दी कानून 2019 बड्स एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारी अपर आयुक्त और भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं प्रभाग को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर राज्य में सख्ती के साथ कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे और पीड़ितों का भुगतान तय समय सीमा में करेंगे।
दरअसल मदन लाल की अगुआई में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बड्स एक्ट के तहत पूरे देश में निवेशकों के पक्ष में ठगी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद दूसरी भारत यात्रा पर हैं। वह लगातार बडस एक्ट के तहत ही निवेशकों को पैसा मिलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 23 मार्च तक या तो निवेशकों का भुगतान करा दिया जाएगा नहीं तो 23 मार्च को दिल्ली में लाखों निवेशक जुटेंगे और केंद्र सरकार को निवेशकों का पैसा देने के लिए मजबूर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ठगी कंपनियों पर कार्रवाई के साथ ही निवेशकों के पैसे देने का शासनादेश जारी हुआ है, उससे लगने लगा है कि अब निवेशकों को कुछ राहत मिल सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here