पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुनः परीक्षा की मांग खारिज, आंदोलनरत अभ्यर्थियों को झटका
पटना। हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराने की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनः परीक्षा की मांग कर रहे थे। वहीं, राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को इससे बड़ी राहत मिली है।
क्या था मामला?
13 दिसंबर 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सिविल सेवा पदों पर बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कई अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा रद्द कर सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा कराने की मांग की थी।
तीन महीने से चल रहा था आंदोलन:
पिछले तीन महीनों से बीपीएससी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। री-एग्जाम की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब परीक्षा दोबारा नहीं होगी।