प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है. वही अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है बतादें कि सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था. वही इसी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता और दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया ने मीडिया से बात चीत करी…देखिए वीडियो