द न्यूज़ 15
नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA ) ने एक बैठक में दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से खोलने का फैसला किया है।
हालांकि, नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन उसकी अवधि में एक घंटे की कमी की गई है। अब रात 10 बजे के बजाय 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली से पहले देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जा चुका है।
दिल्ली में उच्च शिक्षा के संस्थान SOP के अधीन खुलेंगे और कोविड उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं, कक्षा 9वीं-12वीं के स्कूल 7 फरवरी से फिर से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
DDMA ने दिल्ली में ऑफिसों में शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति भी दे दी है। इसके साथ ही कारों में सिंगल ड्राइवरों को मास्क मैंडेट से छूट दी जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाले नियम को ‘बेतुका’ करार दिया था और सरकार से पूछा था कि यह नियम अभी भी प्रचलित क्यों है?