कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
द न्यूज 15
नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, “हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के फैसले पहले ही प्रशासन ने कलबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू करने का आदेश दे दिया था। प्रशासन ने 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की प्रार्थना सभा, आंदोलन या फिर किसी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिवमोगा में 21 मार्च तक सभी स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।