बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की IPL जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में 20 मौतें और 47 घायलों का दावा भी किया गया है।
हादसे के बाद पुलिस और RCB प्रशासन की ओर से जवाबदेही से पल्ला झाड़ने की कोशिशें सामने आईं। पुलिस का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे, लेकिन 2 लाख की अनुमानित भीड़ के बजाय 6 लाख लोग जुट गए, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस के लाठीचार्ज ने अफरा-तफरी को और बढ़ा दिया। दूसरी ओर, RCB के एक प्रवक्ता ने बयान दिया कि प्रशंसकों की उत्साहपूर्ण भीड़ को देखते हुए उनकी “कमजोरी” के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, जिसे कई लोगों ने असंवेदनशील करार दिया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही और जवाबदेही तय करने के लिए सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने पुलिस, स्टेडियम प्रशासन और RCB प्रबंधन से जवाब मांगा है। साथ ही, घायलों के लिए मुआवजे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है, जहां लोग हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।






