सीबीआई ने निजी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए

नई दिल्ली, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, अहमदाबाद की शिकायत पर गुजरात की एक निजी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें उसके निदेशक और अन्य शामिल हैं।

आरोप है कि बैंक को धोखाधड़ी में 214.11 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

बैंक ने कंपनी – सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड – को नए वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए एक सावधि ऋण स्वीकृत किया था।

एसबीआई द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी के निदेशकों और आरोपी व्यक्तियों – रूपचंद बैद, राजकुमार बैद, लक्ष्मी देवी बैद और दीपक कुमार बैद ने एसबीआई के पक्ष में वाहनों को हाइपोथेक (रेहननामा) नहीं करके बैंक को धोखा दिया था।

एसबीआई ने आरोप लगाया कि ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, जिसके लिए टर्म लोन स्वीकृत किया गया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, नए वाहन खरीदने के लिए कर्ज मंजूर किया गया था, लेकिन कंपनी कथित तौर पर पैसा कहीं और लगा रही थी।

मामला दर्ज करने के बाद, सीबीआई ने सूरत और मुंबई में आरोपी व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

इसी तरह का दूसरा मामला केनरा बैंक, लखनऊ की एक शिकायत पर निजी कंपनियों मेसर्स क्लेरियन टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उनके निदेशकों, गारंटर और अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था।

आरोप है कि आरोपियों ने एक दूसरे के साथ साजिश कर केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी, हेराफेरी और कर्ज की राशि को डायवर्ट कर बैंक को 24.82 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

निजी कंपनी ने कथित तौर पर 21.26 करोड़ रुपये के ऋण को सुरक्षित करने के लिए एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अनुप्रासंगिक सुरक्षा का हिस्सा गिरवी रखा। खाता 2017 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया।

ऋण लेने वाली कंपनी ने बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना प्राथमिक और कोलाटर्ल सिक्योरिटी बेच दी थी।

सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद लखनऊ, फैजाबाद और गाजीपुर में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर किया जाएगा।

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