नोएडा थाना सेक्टर-142 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहदरा, सेक्टर-142 में पिछले 20-22 वर्षों से प्रत्येक मंगलवार शाम को स्थायी रूप से साप्ताहिक बाजार लगता आ रहा है
स्थानीय पुलिस द्वारा भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण) अधिनियम 2014, उत्तर प्रदेश सरकार की नियमावली 2017, एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए उक्त बाजार को लगने से रोक दिया गया, जिससे 400 से अधिक पथ विक्रेताओं को भारी नुकसान हुआ। कारण पूछने पर चौकी प्रभारी सेक्टर-144 ने बताया कि बाजार में फोन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए बाजार बंद करवाया जा रहा है और अब यहां बाजार नहीं लगने दिया जाएगा। इस पुलिस कार्रवाई के विरोध में आज दिनांक 20 सितंबर 2026 को सेक्टर-45, नोएडा पार्क में साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों की एक आम सभा आयोजित की गई।

सभा को संबोधित करते हुए पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन गौतमबुद्ध नगर के महामंत्री व सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुपालन की प्रक्रिया अभी लंबित है। अधिनियम की धारा 3(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक धारा 3(1) के तहत सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता और सभी पात्र पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। यही आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय के भी हैं।
उन्होंने कहा कि चौकी प्रभारी का यह तर्क कि चोरी होने के कारण बाजार बंद कर दिया गया है, हास्यास्पद है। पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून-व्यवस्था बनाए रखना और चोरी की घटनाओं को रोकना है। उन्होंने सवाल किया कि यदि सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या सड़क पर चलना बंद करवा दिया जाएगा? यदि कॉलोनी में चोरी हो जाए तो क्या लोगों को वहां रहने से रोक दिया जाएगा? उन्होंने मांग की कि स्थानीय पुलिस रोजी-रोटी पर संकट उत्पन्न न करे और पथ विक्रेताओं को सम्मानपूर्वक रोजगार करने दिया जाए, क्योंकि यही उनके परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र जरिया है। चोरी रोकने के लिए पुलिस ठोस कार्रवाई करे, जिसमें यूनियन और सभी विक्रेता पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। सभा की अध्यक्षता कर रहे बाजार कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि उक्त स्थान पर बाजार लगने से न तो आवागमन प्रभावित होता है और न ही गांव व सोसाइटी के निवासियों को कोई परेशानी होती है, बल्कि सोसाइटी व गांव के आम नागरिकों को सस्ता व सुलभ सामान मिल जाता है।
सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया
जब तक नोएडा प्राधिकरण द्वारा गठित नगर पथ विक्रय समिति (Town Vending Committee) द्वारा उक्त बाजार के पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पंजीकरण कर लाइसेंस देकर वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जाता, तब तक बाजार को अपने पूर्व निश्चित स्थान पर ही लगने दिया जाए। इसी मांग को लेकर मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को प्रातः 11:00 बजे स्थानीय विधायक माननीय पंकज सिंह जी को उनके नोएडा कार्यालय पर मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा।







