दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई गई

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ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई
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द न्यूज़ 15
नई दिल्ली। शुक्रवार शाम दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की। दिल्ली में 1 फरवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 के बीच समाप्त होने वाले कुछ ड्राइविंग लाइसेंसों की वैधता को दो महीने यानी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा दिल्ली सरकार हमेशा आम लोगों के साथ खड़ी रही है।

उन्होंने एक ट्वीट में यह सन्देश दिया , “दिल्ली की आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी लनिर्ंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अगले तीन महीने यानी 31.03.2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है।”

परिवहन विभाग के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की वैधता पहले 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई थी।

“और जबकि, कई लर्नर लाइसेंस धारक अपने ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए ऑनलाइन नियुक्ति स्लॉट प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और उपलब्ध ड्राइविंग परीक्षण स्लॉट की तुलना में कई अधिक आवेदक हैं।”

इसलिए, विभाग द्वारा जारी किए गए भारी वाणिज्यिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस सहित उन शिक्षार्थी लाइसेंसों की वैधता, 1 फरवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 के बीच समाप्त हो जाएगी, उन्हें दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

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