पासपोर्ट वीजा मामले में दो चीनी युवक को 3-3 वर्षों की सजा

मोतिहारी । रक्सौल प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवम कुमार ने पासपोर्ट व वीजा नहीं रहने के बावजूद भारत में अवैध रूप से घुसने मामले में नामजद दो चीनी नागरिक को दोषी पाते हुए प्रत्येक को तीन तीन वर्षों का सश्रम कारावास व दस दस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा चीन के
रूम नंबर 3902, 49 वां ब्लाक
बोलिनजियासिन फेनी जिंको सिटी जियांक्सी स्टेट चाइना
निवासी झाओं जिंग तथा कू फूंग को हुई। मामले में रक्सौल आब्रजन पदाधिकरी सुरेश कुमार सिंह ने रक्सौल थाना कांड संख्या 352/2023 दर्ज कराते हुए चीन के दोनों युवकों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 22 जुलाई 2023 की रात्रि 8.45 बजे नामजद दोनों चीनी नागरिक नेपाल से भारत में रक्सौल बॉर्डर इंडियन कस्टम के पास प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान शक होने पर आब्रजन पदाधिकारी द्वारा दोनों युवकों को पकड़ा गया। जांच के दौरान उसके पास न पासपोर्ट था और न भारत में प्रवेश करने के लिए कोई वीजा। वाद संख्या 1629/2024 विचारण के दौरान एएसजीसी पुतुल पाठक ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य परीक्षण कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 03 पासपोर्ट इंट्री इंडियन एक्ट 1920 एवम् 14 (बी) फॉरेन एक्ट 1946 में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। उक्त दोनों युवक 536 दिन से कारागार में है। कारागार में बीताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। बताते चलें कि 2 जुलाई 2023 को उक्त दोनों चीनी युवक भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था। परंतु जांच के दौरान नेपाल का बीजा होने तथा चीन का पासपोर्ट होने के कारण अधिकारियों ने दोनों को पुनः नेपाल भेज दिया था। बीस दिन बाद फिर दोनों ने बिना पासपोर्ट व बीजा के भारत में प्रवेश करना चाहा और पकड़ा गया।

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