सीतामढ़ी 2022 गैंगरेप कांड में तीन को उम्र कैद की सजा, भरना पड़ेगा आर्थिक दंड

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 सीतामढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी सजा सुनाई है। इस सजा से गलत सोच वाली मंशा रखने वालों में भय और खौफ पैदा होगा। उक्त सजा की हर कोई तारीफ कर रहा है। लोगों का कहना है कि आरोपियों को कड़ी सजा मिलने का समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा । यहां बता दें कि गैंगरेप के सभी तीन आरोपी युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
किशोरी से गैंगरेप के मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) आरती कुमारी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15-15 हजार अर्थदंड भी लगाया है। इन आरोपियों में जिले के महिंदवारा थाने के सुग्रीडीह निवासी संतोष कुमार, अभिषेक कुमार और बृजेश कुमार शामिल हैं। फैसले में विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार की ओर से पीड़िता को मिलने वाली सहायता राशि पांच लाख डीएलएस, सीतामढ़ी के माध्यम से पीड़िता को दी जायेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों विशेष कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि मुकर्रर की थी. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अर्मिल ने, तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामनंदन वर्मा ने पक्ष रखा।
बताया गया है कि पीड़िता के परिजनों ने 20 जून 22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि पीड़िता एक शादी समारोह में गई थी। वहां से तीन बजे सुबह में लौट रही थी। रास्ते में तीनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया था। फिर तीनों किशोरी को जंगल में ले गयें थे, जहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।

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