समूह की दो कंपनियों के वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय दस्तावेज (ओएफसीडी) जारी करने में नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए इन चार व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो कंपनियों के नियामकीय नियमों का उल्लंघन और वसूली मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। सेबी ने कुर्की आदेश में कहा कि चार व्यक्तियों के खिलाफ 6.48 करोड़ रुपये की वसूली मामले में कार्रवाई की गई है।
इसमें तीन अन्य लोग भी शामिल हैं। समूह की दो कंपनियों के वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय दस्तावेज (ओएफसीडी) जारी करने में नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए इन चार व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है। सहारा के अलावा अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव के बैंक और डीमैट खाते भी कुर्क किए गए हैं।