द न्यूज 15
नोएडा। गाँव गढ़ी चौखंढी के किसान रतनपाल सिंह यादव ने नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नोएडा के ग्राम गढ़ी चौखंडी में जारी किए गए अनाप-शनाप ध्वस्तीकरण नोटिसों के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
प्राधिकरण के भूलेख विभाग से सूचना प्राप्त ना होने पर किसान रतनपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ में अपील की। अपील की सुनवाई करते हुए मा.राज्य सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा पाया गया कि जन सूचना अधिकारी श्री विनय पांडेय, तहसीलदार, सूचना के अधिकार के अधिनियम के प्रति गंभीर नहीं है और लोक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षा संभव नहीं है कि वह भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार के नियमों/ प्रावधानों का पालन ना करें।
ऐसे में जन सूचना अधिकारी श्री विनय पांडेय, तहसीलदार को अपील कर्ता को साशय सूचनाएं उपलब्ध ना कराने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अधीन 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की वसूली श्री विनय पांडेय तहसीलदार के वेतन से की जाएगी।