द न्यू 15
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती आश्रम के पुनर्विकास से जुड़े एक मामले में महात्मा गांधी के परपोते तुषार अरुण गांधी की याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह की शीघ्र सुनवाई की अर्जी स्वीकार करते हुए मामले को एक अप्रैल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
इंदिरा जयसिंह ने गुहार लगाते हुए कहा है कि पुनर्निर्माण कार्य जल्द हो सकता है, इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। याचिका में यह दावा करते हुए राज्य सरकार की पुनर्विकास योजना पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है।
शीर्ष अदालत के समक्ष जयसिंह ने कहा, ‘निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा इसलिए इस मामले में वर्चुअल सुनवाई की जरूरत है।”
गौरतलब है कि महात्मा गांधी के परपोते ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। यह याचिका उच्च न्यायालय ने विचार करने से इनकार करने पर दायर की गई थी। इस याचिका में गुजरात सरकार की पुनर्विकास योजना में कई खामियां बताते हुए उस पर तत्काल रोक लगाने की गुहार की गई है।