प्रियंका रॉय
- इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी की मुसीबते बढ़ी
- 7 दिनों तक रहेंगे जेल मे बंद
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन के लिए जेल भेजने की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने हरीश गिडवानी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से आयकर विभाग में हड़कंप मच गया है। याची का कहना था कि उसे लखनऊ में इनकम टैक्ट विभाग ने साल 2011-12 के लिए करीब 52 लाख रुपये का मूल्यांकन नेाटिस भेज दिया था, जबकि उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से भरा था। कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बकाया नोटिस सात महीने तक चलता रहा, जिससे उनके सम्मान पर काफी चेाट लगी। गिडवानी पर आरोप है कि उन्होंने परेशान करने की नीयत से जानबूझकर वेबसाइड से पोस्ट डिलीट नहीं किया। जिसकी भरपाई के लिए उन्हें जेल जाना जरूरी है।
22 दिसंबर को कोर्ट के सामने होगी पेशी
जुर्माना नही चुकाने पर डिप्टी कमिश्नर को जेल में एक दिन अतिरिक्त बिताना पड़ सकता है। कोर्ट ने अधिकारी को आदेश जारी किया है कि उन्हें 22 दिसंबर को दोपहर तीन बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश हों, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जायेगा।
52 लाख रुपये का भेजा था नेाटिस
लखनऊ में इनकम टैक्ट विभाग ने साल 2011-12 के लिए करीब 52 लाख रुपये का मूल्यांकन नेाटिस भेज दिया था, जबकि उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से भरा था। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 को नेाटिस और अन्य आदेश रद कर दिए थे।