अपनी पीढ़ी के एक निष्ठावान विचारक रहे हैं जस्टिस राजिंदर सच्चर 

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नीरज कुमार

जस्टिस राजिंदर सच्चर अपनी पीढ़ी के एक निष्ठावान विचारक रहे।उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता ने उन्हें जीते-जागते एक किवदंती के रूप में स्थापित किया । उन्होंने न्यायविद के रूप में ख्याति पाई(इसलिए उनके संबोधन में ‘जस्टिस’ प्रत्यय प्राप्त किया लेकिन इन सबसे ऊपर, उन्हें एक बेहतरीन और अद्भुत इंसान के रूप में याद किया जाएगा । ऐसा आदमी जो हमेशा मानव अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में सबसे आगे रहता था, वे हाशिए के लोगों से जुड़ने की स्वाभाविक क्षमता रखते थे, इसीलिए वे युवा पीढ़ी के प्रेरणा थे | गरीबों और वंचितों के लिए उनकी सहज संबद्धता कुछ ऐसी थी कि जिसने उन्हें मानवाधिकार आंदोलन का सशक्त आवाज़ दी।|
न्यायमूर्ति सच्चर ने आपातकाल (1975-1977) के अंधेरे दिनों के दौरान जब संविधान के तहत बुनियादी स्वतंत्रता पर गंभीर हमले हो रहे थे , और लाखों लोगों को कानून के अधिकार के बिना असंवैधानिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, और हजारों लोगों अराजकता की स्थिति में प्रताड़ित किया गया । निरंकुश शासन ने, न्यायपालिका को उखाड़ फेंकने के लिए शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों के आधिपत्य का सहारा लिया और दंडात्मक उपायों के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया । इस अवधि के दौरान न्यायमूर्ति सच्चर की आवाज़ को शांत नहीं किया जा सका, हालांकि उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से सिक्किम उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में और फिर बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में स्थान्तरित कर दंडित किया गया।
न्यायमूर्ति सच्चर के पिता, श्री भीमसेन सच्चर, जिन्होंने अपने स्वयं के शानदार कैरियर में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, पंजाब के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी दोस्त के रूप में जाने जाते थे। उन्हें 85 वर्ष की आयु में श्रीमती इंदिरा गांधी के  आपातकालीन काल के दौरान प्रेस सेंसरशिप वापस लेने की अपील करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस अवधि के दौरान, न्यायमूर्ति सच्चर के बहनोई, श्री कुलदीप नैय्यर, एक प्रमुख पत्रकार, को भी आपातकाल के अपने साहसिक विरोध के कारण प्रताड़ना का सामना करना पड़ा । हालांकि, न्यायमूर्ति सच्चर ने आपातकाल के शासन के दौरान प्रशासन के दबाव और जबरदस्ती की रणनीति का पालन नहीं किया । वह मजबूत रहे  और अपने नैतिक मूल्यों का पालन करते रहे ।
भारत में मानवाधिकार न्यायशास्त्र के विकास में न्यायमूर्ति सच्चर का योगदान महत्वपूर्ण हैं । अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया । न्यायमूर्ति सच्चर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने के प्रयास को विफल करने के लिए राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया [1985 CRI LJ 931] में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ का नेतृत्व किया ।
सच्चर संवैधानिक कानून के प्रणेता थे ।  वे एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को आंतरिक रूप से विकसित करने में सबसे आगे थे  और अदालतों को उन्हें मौलिक अधिकारों का अंतर्निहित हिस्सा मानने के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने लैंडमार्क टेलीफोन टैपिंग मामले  में गोपनीयता की लड़ाई का नेतृत्व किया, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी । सच्चर के तर्क की नींव गोपनीयता के अधिकार पर रखी गई थी । उनके तर्कों को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को प्रदान करने की आवश्यकता को स्वीकार किया कि टेलीफोन टैपिंग की शक्ति का राज्य के अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जा सकता हैं  | सच्चर कई अन्य ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा थे । पीयूसीएल के माध्यम से, उन्होंने कई मुद्दों पर राजनीतिक हितों की लड़ाई लड़ी, जैसे राजनेताओं द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा और संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा कि गई अपराधों की घोषणा । उन्होंने भारतीय चुनावी कानून सुधारों में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं ’(NOTA) की अवधारणा को भी सामने लाया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक उम्मीदवारों को वोट नहीं देने और इस तरह राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में असंतोष व्यक्त कर सकता है । उन्होंने आतंकवाद निरोधक अधिनियम को भी संविधान की मुखर आवाज़ के रूप में चुनौती दी । इन तमाम निर्णयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा आज भी वर्तमान और समकालीन ऐतिहासिक निर्णयों में संदर्भित किया जाता है । ये निर्णय भारत में मानवाधिकारों की नई अवधारणाओं को विकसित करने वाली प्रविधि साबित हुई । हाल ही में, नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त),के नेतृत्व में  व्यापक रूप से टेलीफोन टैपिंग मामले को विकसित और निजता के अधिकार को आंतरिक और मौलिक के रूप में मान्यता देने के लिए संदर्भित किया गया।
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मुस्लिम समुदाय के ‘भारत के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति’ का अध्ययन करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस सच्चर को नियुक्त किया । इस विस्तृत रिपोर्ट में अल्पसंख्यक वर्ग को सार्वजनिक सेवा और पुलिस, रक्षा और सैन्य, साथ ही राजनीतिक पटल सहित भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न पक्षों का न्याय परक सिफारिश प्रस्तुत किया गया। इस उच्च स्तरीय समिति को अब सच्चर समिति के रूप में जाना जाता है। न्यायमूर्ति सच्चर के पास एक तार्किक समझ थी जिसमें विभिन्न सेंसर की जानकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के डेटाबेस और केंद्र और राज्य सरकारों के डेटा संग्रह का उचित मूल्यांकन किया गया।हालांकि, जस्टिस सच्चर ने जमीनी स्तर की जांच के मूल्य पर भी विश्वास किया । उन्होंने महसूस किया कि एक कुर्सी पर बैठकरबजानकारी संकलित करना और एक रिपोर्ट तैयार करना न तो उद्देश्य की पूर्ति करेगा और न ही कारण की। इसलिए, समिति के सदस्यों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति और दुर्दशा की एक अनुभवात्मक और जमीनी स्तर की समझ हासिल करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया । समिति ने इस बात की भी जांच की कि स्थानीय क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय को अन्य समुदायों और धर्मों द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है । समिति का दृष्टिकोण समग्र और दूरगामी था । कार्यान्वयन के लिए कई सिफारिशों को रेखांकित करते हुए इस ऐतिहासिक 403 पृष्ठ की रिपोर्ट का समापन हुआ । समिति की मुख्य सिफारिशों को रिपोर्ट से 10 साल के भीतर लागू किया जाना था: सार्वजनिक निकायों में अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समान अवसर आयोग का गठन करना लक्ष्य था। सार्वजनिक निकायों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक नामांकन प्रक्रिया की स्थापना करना उद्देश्य था। एक परिसीमन प्रक्रिया बनाना जो अनुसूचित जातियों के लिए उच्च अल्पसंख्यक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित नहीं करता है। मदरसों को जोड़ने के लिए तंत्र स्थापित करें ।मुसलमानों के रोजगार में सुधार लाना । रक्षा, सिविल और बैंकिंग परीक्षाओं में मदरसों द्वारा दी जाने वाली डिग्री को मान्यता देना । एक राष्ट्रीय डेटा बैंक बनाने के लिए जहां विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए सभी प्रासंगिक डेटा बनाए रखा जाता है। यूजीसी को एक प्रणाली विकसित करना जहां कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आवंटन का हिस्सा छात्र आबादी में विविधता से जुड़ा हो आदि सिफ़ारिशें की गई। हालाँकि, सरकार का समिति बनाने में उत्साह था, लेकिन समिति की सिफारिशों को लागू करने में वह पीछे ही रही। इस प्रकार, जस्टिस सच्चर के करियर का अगला चरण सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासन को सक्रिय रूप से राजी करना था। जैसा कि उन्होंने कहा, “संविधान की प्रस्तावना उन नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करती है जो कोई भी सरकार बनाती है”। ‘धर्मनिरपेक्षता’ की उनकी समझ अलग थी। उनका विचार था कि धर्मनिरपेक्षता वह स्थिति है जब “हर धर्म, हर मार्ग राज्य की नज़र में समान है”।
ऐसे सच्चे समाजवादी प्रतिबद्ध विचारक और देश की साझी विरासत के परिपक्व आंदोलनकर्ता को सलाम।।।।

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