पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने 20 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में प्रत्येक को 17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला राज्य द्वारा प्राप्त उपहारों (जैसे सऊदी अरब से मिले कीमती गहनों) के कथित गबन से जुड़ा है, जहां आरोप है कि इमरान खान ने 2021 में सऊदी क्राउन प्रिंस से प्राप्त बुल्गारी ज्वेलरी सेट को कम मूल्य पर खरीदा और बेचा।
मुख्य बिंदु
सजा का विवरण: पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की सख्त कैद, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 7 साल की सजा। कुल 17 साल। जुर्माना: प्रत्येक पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये (कुछ रिपोर्ट्स में 1.64 करोड़ का उल्लेख) का जुर्माना लगाया गया। पृष्ठभूमि: यह दूसरा तोशाखाना मामला है। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और कई मामलों में सजा काट रहे हैं। यह सजा उनकी PTI पार्टी के लिए बड़ा झटका है।






