सरकार विधवा, तलाकशुदा और अनाथों को देगी आर्थिक मदद

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भवेश कुमार

पटना। नीतीश सरकार राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हर महीने 4,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान करेगी। इसके साथ ही, उन बच्चों को भी मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो 18 साल से कम उम्र के हैं और जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है। सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है।पात्र महिलाओं और बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाकर आवेदन करना होगा।इस नई पहल का उद्देश्य राज्य की महिलाओं और बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इसके साथ ही वैसे बच्चे, जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो गया है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे तक इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना जरूरी है। इस योजना से सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीब बच्चों को मदद देना है, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहता है, तभी उसे यह मदद मिलेगी।

इसके अलावा, परिवार की सालाना कमाई अगर वो शहर में रह रही है, तो 95 हजार और गांव में रह रही है, तो 72 हजार से कम होनी चाहिए। वहीं एक मां के ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों को ही यह मदद मिलेगी।इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों या महिलाओं को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाना होगा और वहां आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद अधिकारी घर जाकर जांच करेंगे कि बच्चे को वाकई मदद की जरूरत है या नहीं है। सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।

आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची की छाया प्रति, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक और बच्चे का फोटो, संयुक्त बचत खाता पासबुक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए।

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