राम नरेश
पटना। सरकारी कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर अब्सेंट तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मियों की अब्सेंटी, छुट्टी या किसी भी प्रकार के मामले के समाधान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए नई छुट्टी प्रक्रिया लागू कर दी है। इस नए नियम के तहत अब सरकारी अधिकारियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिससे छुट्टी की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा सके। नई व्यवस्था 16 अगस्त से लागू होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलाधिकारी को इस बाबत आदेश निर्गत कर दिया है। यह नियम पुलिस विभाग के लिए भी लागू होगा।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में सामान्य प्रशासन विभाग लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को चालू कर रहा है। इसके लिए सभी विभागों को 31 जुलाई तक सभी तरह के अवकाश की सूचना के साथ कर्मियों का डाटा अपलोड करने के लिए कहा गया है।
कर्मचारियों को अब छुट्टी से लेकर अब्सेंट तक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक कर्मियों की अब्सेंटी, छुट्टी या किसी भी प्रकार के मामले के समाधान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा।
प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की ओर से लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल की जानकारी के लिए लिंक शेयर किया गया है। मैनुअल भी जारी किया गया है। लिंक में छोटे-छोटे वीडियो हैं जिसमें आवेदन से लेकर अवकाश स्वीकृति तक की प्रक्रिया समझाई गई है। वेतन भुगतान करने वाले इसी मार्फत प्रक्रिया सीखेंगे।
विभागीय प्रमुखों को कहा गया है कि पोर्टल पर 31 जुलाई तक सभी तरह के अवकाश सहित कर्मियों के डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं। 16 अगस्त से छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर ही छुट्टी दी जाएगी। यानी अब सबकुछ ऑनलाइन हो जाएगा। पोर्टल से कर्मियों की कर्मियों की सटीक सूचना मिल जाएगी।







