राम नरेश
पटना। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा आदेश दिया. हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिए अपने आदेश में बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने को कहा है।
एक तरफ बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की तैयारी में जुटा है, वहीं पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा आदेश दिया। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिए अपने आदेश में बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने को कहा है। इस बारे में धीरेंद्र कुमार ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। धीरेंद्र कुमार की याचिका के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरि ने पैरवी की थी। 2023 के अक्टूबर महीने में बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद से अभ्यर्थियों ने पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग की थी।
बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, जिसमें कुल 2,773 कैंडिडेट हुए थे। मगर, इसमें कुल 4797 पद पर वैकेंसी की थी। इसमें 2024 सीटें खाली रह गई थीं। तब बीपीएससी ने कहा था कि अब रिक्त बचे पदों को दूसरे फेज की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।
बीपीएससी के इस फैसले के बाद कैंडिडेट्स ने इसका विरोध किया था। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। दरअसल, बीपीएससी टीआरई में 2024 सीटें खाली रह गई थी। क्लास 9 से 10वीं के लिए अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 926, विज्ञान के लिए 681 पद पर भर्ती होती थी। वहीं, 11 से 12वीं क्लास के लिए 223 सीट पर भर्ती होनी थी। वहीं, अन्य सब्जेक्ट के लिए 194 सीटों पर नियुक्ति नहीं हुई थी।








