बिहार अतिथि शिक्षक बहाली: पटना हाई कोर्ट ने दी गेस्ट टीचर को राहत

 सेवा समाप्त का आदेश किया रद्द

 पटना। बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। पटना हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट शिक्षकों की सेवाएं बनी रहेंगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से 12वीं कक्षा के 4,257 अतिथि शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल, मार्च 2024 में राज्य के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना उचित सुनवाई का मौका दिए किसी भी शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। साथ ही, राज्यपाल की मंजूरी से जारी अधिसूचना को मात्र कार्यकारी आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता।
मार्च 2024 में शिक्षा विभाग ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बिना पूर्व सूचना या किसी औपचारिक सुनवाई के नौकरी से हटा दिया गया था। ये शिक्षक सरकार द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में उनकी सेवाएं खत्म करने का फैसला लिया गया था।
सरकारी आदेश के विरोध में अतिथि शिक्षकों ने लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन किया और न्याय की मांग को लेकर अदालत का रुख किया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है और उनकी नौकरियां सुरक्षित हो गई हैं।

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