आनंद तेलतुंबडे: 80 साल बाद भी दलित के ‘दूषित’ स्पर्श को ‘शुद्ध’ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?

आनंद तेलतुंबडे

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

छुआछूत को खत्म करने वाले संवैधानिक आदेश के 80 साल बाद भी, एक हिंदुत्ववादी संगठन ने हल्द्वानी के एक सार्वजनिक मैदान में “शुद्धिकरण” का अनुष्ठान किया। इसी मैदान में स्वतंत्रता दिवस से कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली को संबोधित किया था।

10 अगस्त को, रामलीला मैदान में खड़गे की रैली के दो दिन बाद, श्री राम सेना के सदस्यों ने उसी मंच पर “शुद्धिकरण” हवन किया, जहाँ से दलित नेता खड़गे ने भाषण दिया था।

खड़गे ने संसद में यह मामला उठाया। वे काफी परेशान दिख रहे थे और एक वरिष्ठ सदस्य के तौर पर संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने पूछा: “क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं?” सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी उसी संसदीय मर्यादा के साथ घटना की निंदा की, कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है, और खड़गे को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच की जाएगी।

इनकार और निंदा के इस दिखावे – “अफसोस” जताना, जांच का वादा करना, और आरोप-प्रत्यारोप का वही पुराना खेल – के नीचे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो देश को सोचने पर मजबूर कर दे: एक व्यक्ति को सार्वजनिक मैदान से इसलिए “शुद्ध” किया जाता है क्योंकि वह दलित होने के बावजूद वहां खड़ा हुआ था। वह कोई मजदूर या आम आदमी नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और चार दशकों तक ऊंचे सार्वजनिक पदों पर रहे व्यक्ति हैं।

खड़गे के सवालों पर गंभीरता से विचार करना ज़रूरी है।

खड़गे जन-नेता हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि भारतीय लोकतंत्र हमेशा से इसी तरह काम करता रहा है – जिसमें वे दशक भी शामिल हैं जब उनकी अपनी पार्टी सत्ता में थी।

देश के लगभग 17 करोड़ दलितों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सच्चाई को साबित करने के लिए किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है; रजिस्ट्रेशन के लिए भारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को पार करने के बाद, जातिगत अत्याचारों पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों में एक सच्चाई सामने आती है।

ये अत्याचार असल में छुआछूत का ही एक रूप हैं, और कांग्रेस के दौर में भी ये बड़ी संख्या में होते थे। जो बदला है, वह है इनके आस-पास का राजनीतिक माहौल।

8 अगस्त को हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे। क्रेडिट: मल्लिकार्जुन खड़गे @kharge/X.

एक पैटर्न

हल्द्वानी में खड़गे के भाषण के बाद हुई “शुद्धिकरण” की घटना को एक लंबे रिकॉर्ड के संदर्भ में देखने पर यह साफ़ हो जाता है कि यह एक ढांचागत पैटर्न है, न कि कोई एक बार की उकसावे वाली घटना।

24 जनवरी 1978 को, उस समय के रक्षा मंत्री और देश के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक, जगजीवन राम ने वाराणसी के एक संस्कृत विश्वविद्यालय में संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया। उनके जाने के बाद, स्थानीय ब्राह्मणों ने कथित तौर पर मूर्ति का शुद्धिकरण किया क्योंकि उसे एक दलित ने छुआ था – बताया जाता है कि मूर्ति पर गाय का गोबर लगाया गया और गंगाजल से धोया गया।

1986 की लोकसभा बहस में इस घटना के बारे में जगजीवन राम का बयान दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक फैसले में और नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के एक सेमिनार के ट्रांसक्रिप्ट में इस घटना का ज़िक्र छुआछूत के उदाहरण के तौर पर किया, जो सार्वजनिक जीवन के उच्चतम स्तरों पर भी मौजूद है। इसे और भी दुखद बात यह बनाती है कि वह “अपवित्र” करने वाला स्पर्श एक मौजूदा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और दशकों से सक्रिय राष्ट्रीय नेता का था।

हाल के उदाहरण भी इसी पैटर्न को दिखाते हैं।

जनवरी 2020 में, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री और दलित नेता राजीव सैजल ने राज्य विधानसभा को बताया कि जाति के कारण उन्हें एक मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था; गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने सार्वजनिक रूप से चिंता जताई और जातिगत भेदभाव को असंवैधानिक बताया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर 2015 की लोकसभा बहस में यह दर्ज किया गया था कि जुलाई 2011 में एक आधिकारिक बैठक में एक दलित विधायक को कथित तौर पर अपने सहयोगियों के साथ खाना खाने से रोका गया था। इसमें यह भी दर्ज किया गया कि जून 2011 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष – जो एक दलित थे – को एक हिंदू मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था। इस रिकॉर्ड में राष्ट्रपति से जुड़ी दो घटनाएं शामिल हैं। आरोप थे कि मंदिर के सेवकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (जो दलित हैं) के दौरे के दौरान उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले ने इसे दलित राष्ट्राध्यक्ष के प्रति अनादर का उदाहरण बताया – हालांकि इसे छुआछूत के बजाय प्रोटोकॉल में चूक भी माना जा सकता है, भले ही यह सवाल जायज बना हुआ है कि ऐसा खास तौर पर एक दलित राष्ट्रपति के साथ ही क्यों हुआ।

ऐसे दावे भी किए गए कि कोविंद को जानबूझकर 2020 में नई संसद भवन की आधारशिला रखने के समारोह और फिर जुलाई 2022 में नई इमारत में राष्ट्रीय प्रतीक के अनावरण कार्यक्रम से दूर रखा गया। इसी तरह के दावे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी किए गए कि उन्हें 2023 में नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं किया गया।

जून 2023 में इस बात पर भी विवाद हुआ कि क्या मुर्मू को नई दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका गया था। मंदिर प्रशासन ने किसी भी तरह के भेदभाव से इनकार किया और कहा कि मुर्मू ने खुद अंदर न जाने का फैसला किया था। मुर्मू एक आदिवासी हैं और तकनीकी रूप से उन पर छुआछूत के आम नियम लागू नहीं होते – लेकिन सवर्ण हिंदू समाज के बड़े हिस्से के लिए आदिवासी भी समाज का हिस्सा नहीं माने जाते, जो अपने आप में एक अलग और गंभीर सवाल है।

ग्रामीण भारत में चुने हुए दलित प्रतिनिधियों और सरपंचों के साथ छुआछूत की घटनाएं बहुत आम हैं – इनकी संख्या राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचने वाली कुछ घटनाओं से कहीं ज़्यादा है। ग्रामीण भारत की रोज़मर्रा की सच्चाई में अलग कुएं और श्मशान घाट, मंदिर में प्रवेश पर रोक, अंतर-जातीय विवाह के लिए सामाजिक बहिष्कार और दलित दूल्हे के घोड़े पर गांव में घूमने जैसी छोटी-सी बात पर हिंसक प्रतिक्रिया जैसी चीज़ें शामिल हैं।

हल्द्वानी में हुई “शुद्धिकरण” की घटना ने भारतीय सार्वजनिक जीवन में जाति-आधारित व्यवहार का कोई नया रूप पेश नहीं किया। इसने बस राष्ट्रीय टेलीविज़न कैमरों और संसद के रिकॉर्ड के सामने उसी सोच को दिखाया जो हर साल गांव-स्तर पर होने वाले हज़ारों ऐसे अपमानों के पीछे होती है जिनका कहीं ज़िक्र नहीं होता – फ़र्क बस इतना था कि इस बार पीड़ित के पास ऐसा मंच था जिससे इस घटना को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन हो गया।

बीमारी नहींलक्षण

अगर छुआछूत आठ दशकों से सार्वजनिक जीवन में इतने साफ़ तौर पर और इस स्तर पर मौजूद है, तो सवाल यह उठता है कि छुआछूत को खत्म करने वाले संवैधानिक प्रावधान उस चीज़ को क्यों नहीं बदल पाए जो इसे पैदा करती है।

संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है: “छुआछूत को खत्म कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका पालन करना मना है। छुआछूत से पैदा होने वाली किसी भी तरह की पाबंदी को लागू करना कानून के तहत सज़ा-योग्य अपराध होगा।” यह प्रावधान – जो पहले ड्राफ़्ट अनुच्छेद 11 था और बाद में अनुच्छेद 17 बना – जाति-प्रथा को खत्म करने के सबसे बड़े पैरोकार बी.आर. अंबेडकर ने पेश किया था। इसे संविधान सभा ने 29 नवंबर 1948 को सर्वसम्मति से अपनाया था और इसे आंशिक रूप से एम.के. गांधी को श्रद्धांजलि के तौर पर तैयार किया गया था। सदस्यों ने तालियां बजाकर और एक-दूसरे को बधाई देकर इसका स्वागत किया, मानो कोई क्रांति हो गई हो।

सभा में केवल तीन लोगों ने इस पर संदेह जताया था, और उनके नाम का ज़िक्र होना चाहिए। प्रमथ रंजन ठाकुर – जो मटुआ पंथ (दलितों के शुरुआती सुधार आंदोलनों में से एक) के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के पड़पोते और बंगाल के नमशूद्र समुदाय के पहले बैरिस्टर थे – ने तर्क दिया: “मुझे समझ नहीं आता कि आप जाति व्यवस्था को खत्म किए बिना छुआछूत को कैसे खत्म कर सकते हैं। छुआछूत असल में उस बीमारी का लक्षण है, जिसे जाति व्यवस्था कहते हैं… जब तक हम जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म नहीं कर देते, तब तक छुआछूत की समस्या से सतही तौर पर निपटने का कोई फायदा नहीं है।”

ठाकुर अकेले ऐसे अनुसूचित जाति के सदस्य थे जिन्होंने यह आलोचना की। उन्हें ऊंची जाति के दो बंगाली सदस्यों का समर्थन मिला। सुरेश चंद्र बनर्जी, जो एक ब्राह्मण और प्राचीन भारतीय इतिहास और साहित्य के जाने-माने विद्वान थे, ने भी इसी विचार का समर्थन किया: “छुआछूत केवल एक लक्षण है, इसकी जड़ जाति का भेदभाव है और जब तक उस जड़ को खत्म नहीं किया जाता, तब तक छुआछूत किसी न किसी रूप में बनी रहेगी।”

एक अमीर कायस्थ परिवार से आने वाले धीरेंद्र नाथ दत्ता – जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान की संविधान सभा में भी शामिल हुए – ने इसे और भी साफ शब्दों में कहा: “हिंदू समाज में छुआछूत की जड़, यानी जाति व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया जाना चाहिए। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, छुआछूत किसी न किसी रूप में बनी रहेगी… जब तक जाति व्यवस्था को खत्म करके हिंदू समाज में बड़े पैमाने पर सुधार नहीं किया जाता, तब तक उसका खत्म न होना तय है। जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया जाना चाहिए।”

ये बहुत अहम बातें थीं। लेकिन इन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया। सभा में इतना उत्साह था कि असहमति जताने वालों ने औपचारिक संशोधन की मांग भी नहीं की, और – गौर करने वाली बात है – अनुसूचित जाति का कोई भी दूसरा सदस्य उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ; शायद इसलिए कि उन्हें डर था कि जाति पर सवाल उठाने से जाति-आधारित आरक्षण खतरे में पड़ सकता है।

इस चुप्पी के पीछे की गहरी वजहें संसदीय सुस्ती से कहीं ज़्यादा हैं। गांधी जैसे ऊंची जाति के सभी सुधारकों ने अपना पूरा सार्वजनिक अभियान छुआछूत के विरोध पर केंद्रित किया था, न कि खुद जाति व्यवस्था के विरोध पर – गांधी ने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर समय में वर्ण-व्यवस्था और जाति को सामाजिक संगठन के एक रूप के तौर पर सक्रिय रूप से सही ठहराया, भले ही उन्होंने “हरिजनों” के साथ होने वाले बुरे बर्ताव की निंदा की। संविधान सभा, जिसमें कांग्रेस का भारी दबदबा था, इस मायने में पार्टी के आज़ादी की लड़ाई के दौरान किए गए पुराने वादों में से एक को पूरा कर रही थी, और यह सब उन सीमाओं के भीतर किया गया जो खुद गांधी ने तय की थीं।

लेकिन एक और ज़्यादा अहम वजह भी थी। नए शासकों को औपनिवेशिक शासन का ढांचा विरासत में मिला था, और वे जाति और धर्म को शासन के औज़ार के तौर पर छोड़ने को तैयार नहीं थे – यही वे साधन थे जो औपनिवेशिक प्रशासन के लिए आबादी को बांटने और उसे नियंत्रित करने में बहुत काम आए थे।

संविधान, जिसे बनाने की प्रक्रिया में लगभग तीन साल लगे, ने असल में पिछले औपनिवेशिक संविधान (भारत सरकार अधिनियम, 1935) के ज़्यादातर ढांचे को ही अपना लिया, और इस तरह लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को ही बनाए रखा।

इस तरह जाति को चतुराई से बचाए रखा गया, जबकि छुआछूत – जिसे ज़्यादातर लोग जाति से जोड़कर ही देखते थे – को खत्म कर दिया गया। बल्कि, जाति को संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण पर आधारित सामाजिक न्याय के ढांचे की नींव के तौर पर शामिल कर लिया गया। वहीं, धर्म को धर्मनिरपेक्षता की एक खास समझ के ज़रिए बनाए रखा गया, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों को समान मानता है – एक ऐसी सोच जो कभी भी संतोषजनक ढंग से यह नहीं बताती कि बहुसंख्यकवादी संस्थाओं से बना राज्य असल में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार कैसे कर सकता है।

नतीजा यह हुआ कि एक ऐसा गणतंत्र बना जिसने खुद को संप्रभु घोषित किया और लोगों को उस संप्रभुता का स्रोत माना, लेकिन साथ ही उस पूरे दमनकारी ढांचे को भी बनाए रखा जिसके ज़रिए औपनिवेशिक ताकत कभी गुलाम आबादी पर राज करती थी। इसी बात का असली मतलब यह है कि 1947 के बाद जो बदला, वह सिर्फ़ बातें थीं, शासन का ढांचा नहीं। नए शासकों ने राष्ट्रीय आज़ादी और जनता की संप्रभुता की बातें तो कीं, लेकिन देश का शासन उन्हीं पुलिस ढांचों, उन्हीं नौकरशाही के पदानुक्रमों, उन्हीं आपातकालीन और निवारक नज़रबंदी (preventive-detention) की शक्तियों और उसी मूल रूप से कार्यपालिका-प्रधान डिज़ाइन के ज़रिए चलाया, जिसे अंग्रेज़ों ने किसी कॉलोनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया था, न कि वहां के लोगों के प्रति जवाबदेह होने के लिए। अस्सी साल बाद भी, आम नागरिक का सरकार के साथ असल अनुभव यही है कि सरकार एक ऐसी चीज़ है जिससे डरना पड़ता है, जिसे खुश रखना पड़ता है और जिससे बस बचकर निकलना होता है – न कि यह कोई ऐसा ज़रिया है जिसे वे खुद कंट्रोल कर सकें। यह उसी सिलसिले का नतीजा है। हर पाँच साल में एक बार वोट देकर सत्ता चुनना, जबकि उसके बीच में लोग सरकार के कामकाज को असल में कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसी संप्रभुता (sovereignty) सिर्फ़ नाम की होती है।

बिना सज़ा के काम करने की राजनीति

जैसा कि ऊपर दिए गए रिकॉर्ड से साफ़ है, छुआछूत कभी खत्म नहीं हो सकती थी जब तक जाति व्यवस्था बनी रहती और फलती-फूलती रहती – और इसकी मूल वजह कांग्रेस की राजनीति में देखी जा सकती है, जिसकी अपनी खास राजनीतिक सोच थी: छुआछूत का विरोध करना लेकिन जाति व्यवस्था और औपनिवेशिक शासन के ढांचे को वैसे ही रहने देना।

लेकिन कहानी तब एक अलग मोड़ लेती है जब बीजेपी (संघ परिवार की राजनीतिक शाखा) सत्ता में आती है। यह पार्टी खुलकर “सनातन धर्म” को मानती है, जो जाति व्यवस्था का स्रोत है, और इसके नेताओं ने कई बार कहा है कि उनके लिए दलितों की जान से ज़्यादा गाय की जान अहम है। जब से सत्ता इनके हाथों में आई है, जाति और छुआछूत का चलन सिर्फ़ पुरानी सामाजिक जड़ता के तौर पर नहीं – जैसा कि ज़्यादातर कांग्रेस के शासन में था – बल्कि एक तरह की वैचारिक पक्की सोच के साथ आगे बढ़ाया गया है, जिस पर मुख्य रूप से चुनावी गणित की वजह से कुछ रोक लगी रहती है। जब यह रोक हटती है, जैसा कि हल्द्वानी में हुआ, तो जो सामने आता है वह कोई इक्का-दुक्का चूक नहीं, बल्कि पक्की सोच और बिना सज़ा के काम करने की छूट का मेल लगता है।

हिंदुत्व में रची-बसी और संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उससे जुड़े संगठनों से गहराई से जुड़ी पार्टी के सत्ता में आने से असल में जो चीज़ बदली है, वह जातिगत भेदभाव का होना नहीं है – क्योंकि यह तो बहुत पहले से चला आ रहा है – बल्कि बिना सज़ा के काम करने की छूट का स्तर है।

जब श्री राम सेना जैसा संगठन देश के मुख्य विपक्षी नेता की रैली वाली सार्वजनिक जगह पर शुद्धि अनुष्ठान करता है, और सत्ताधारी पक्ष की प्रतिक्रिया बहुत नपे-तुले शब्दों में “अफ़सोस” जताना और एक ऐसी जांच करवाना होती है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो देश भर में जातिवादी हिंदू निगरानी समूहों (vigilante groups) को – न कि दिल्ली के रसूखदार लोगों को – एक साफ़ संदेश जाता है: ऐसे कामों की कोई असल कीमत नहीं चुकानी पड़ती।

आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। मौजूदा सरकार की असुविधाजनक डेटा को छिपाने की आदत के बावजूद, 2024 की ताज़ा NCRB रिपोर्ट में दलितों के ख़िलाफ़ अपराधों का आंकड़ा 55,000 से ज़्यादा दर्ज किया गया है – यानी हर दिन औसतन तीन दलितों की हत्या और बारह दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ।

अब इन आंकड़ों में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। इसी वजह से पिछले दशक में दलितों के ख़िलाफ़ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को सिर्फ़ आंकड़ों की गड़बड़ी या कानून-व्यवस्था की नाकामी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह उस छुआछूत का साफ़ रूप है जिसे कभी खत्म नहीं किया गया; यह अब ऐसे राजनीतिक माहौल में काम कर रहा है जो इसके दावों को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ दिखावटी तौर पर नापसंद करता है।

हल्द्वानी को सही ढंग से समझना

इस नज़रिए से देखें तो हल्द्वानी की घटना किसी एक पार्टी या इलाके के लिए शर्मिंदगी की अकेली बात नहीं है। यह दो बहुत बड़ी और आपस में जुड़ी नाकामियों का एक साफ़ उदाहरण है: पहली नाकामी यह समझने में रही कि जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक छुआछूत को कभी खत्म नहीं किया जा सकता (यह बात गणतंत्र की स्थापना के समय ही समझ लेनी चाहिए थी); और दूसरी नाकामी औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था की जगह सचमुच एक नया सरकारी ढांचा न बना पाना—गणतंत्र ने बस उस पुरानी ज़बरदस्ती वाली व्यवस्था को अपना लिया और उसे नया नाम दे दिया।

पहली नाकामी यह बताती है कि अनुच्छेद 17 के लागू होने के आठ दशक बाद भी, एक दलित नेता को उस जगह से बोलने के बाद ‘शुद्ध’ करने की रस्म क्यों निभाई जाती है। दूसरी नाकामी यह बताती है कि जब ऐसा होता है, तो नागरिक के पास सिर्फ़ संसद में एक दिखावटी सवाल पूछने और यह उम्मीद करने का ही रास्ता बचता है कि सरकारी मशीनरी—जो बनावट में वैसी ही है जैसी औपनिवेशिक दौर में थी और जिसके सामने की गई अर्जियां बेकार जाती थीं—इस बार कार्रवाई करेगी।

इस घटना से पैदा हुए गुस्से को किसी पार्टी की आपसी लड़ाई समझना गलती होगी जिसे बस एक जांच रिपोर्ट से सुलझाया जा सके। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और उन तक पहुँचने के लिए सिर्फ़ ऊपरी लक्षणों से निपटने के बजाय बुनियादी गलतियों को खोदकर निकालने की हिम्मत चाहिए—यह काम लगातार और असहज सवाल पूछकर ही किया जा सकता है। “पवित्र गायों” (चाहे सचमुच की गाय हों या लाक्षणिक अर्थ में) की आँख बंद करके पूजा करने की आदत उस चीज़ का हिस्सा रही है जो अब दलितों द्वारा 1950 के बाद हासिल की गई थोड़ी-बहुत तरक्की को भी पूरी तरह खत्म करने का खतरा पैदा कर रही है।

अनुच्छेद 17 पर संविधान सभा में असहमति जताने वाली तीन आवाज़ें सही थीं, और उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया। अस्सी साल बाद भी, एक आम दलित नागरिक—जिसके पास खड़गे जैसा दफ़्तर, सुरक्षा या पहचान नहीं है—उस सुविधाजनक अनदेखी की कीमत चुका रहा है, और यह सब ज़्यादातर कैमरों की नज़र से दूर होता है। हल्द्वानी की घटना ने बस एक पुराने और लगातार रिसते ज़ख्म को ऐसा बना दिया कि एक दोपहर के लिए ही सही, उससे नज़रें हटाना नामुमकिन हो गया।

लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बडे, पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के पूर्व CEO और IIT खड़गपुर तथा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट में प्रोफ़ेसर रहे हैं। उनकी हालिया किताब ‘द सेल एंड द सोल: अ प्रिज़न मेमॉयर’ है।

साभार: scroll.in

मूल अंग्रेजी लेख का लिंक: https://scroll.in/article/1095065/anand-teltumbde-why-after-80-years-polluting-touch-of-a-dalit-still-needs-purifying?utm_source=firefox-newtab-en-intl

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