सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का समय दिया

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग होने की उपयोगिता पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि अगर इसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल होते हैं और ऐसा लगता है कि निर्णय को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। अदालत ने सरकार को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ठोस उपाय करने के लिए 24 घंटे का समय दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि आपात स्थिति में आपातकालीन उपायों की जरूरत है।

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “अगर चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आपको रचनात्मकता के साथ काम करना होगा।” वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें कुछ असाधारण करना होगा .. हम आपकी नौकरशाही में रचनात्मकता को लागू या प्रेरित नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कदम उठाने होंगे।”

पीठ ने मेहता से पूछा, “वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या कर रहा है और बताया कि न्यायाधीशों ने आयोग में लोगों के नाम और पदनाम देखे हैं।”

पीठ ने कहा कि यह सभी विभागों के साथ भारत सरकार के संगठन की तरह दिखता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा: “ऐसा लगता है कि समस्या यह है कि इस आयोग के पास प्रवर्तन की कोई शक्ति नहीं है।”

सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया, “हमारे आदेशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यह कहां से आ रहा है?”

पीठ ने आगे कहा कि 20-30 सदस्यीय समिति (वायु गुणवत्ता आयोग) का क्या फायदा? पीठ ने कहा, “यह राजकोष पर एक और बोझ के अलावा और कुछ नहीं है।”

मेहता ने कहा कि सरकार दिल्ली में जीवन के लिए खतरनाक प्रदूषण के स्तर के बारे में समान रूप से चिंतित है और उच्चतम प्राधिकरण से बात करने और संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए एक दिन का समय मांगा है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसे राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की जरूरत है। पीठ ने कहा: “यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम कदम उठाएंगे ..।”

शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्यों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गंभीर होने का निर्देश दिया और शुक्रवार को मामले पर अगली सुनवाई निर्धारित की।

Related Posts

माकपा की 24 मार्च को रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली, तैयारियों को लेकर नोएडा में बैठक
  • TN15TN15
  • March 6, 2026

नोएडा । केंद्र की भाजपा सरकार की मजदूर,…

Continue reading
किसान सभा के नेताओं की रिहाई पर पुलिस उपायुक्त को ज्ञापन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत
  • TN15TN15
  • March 2, 2026

किसान सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

गुनाह कोई करे शर्मिंदगी सबको उठानी पड़े!

  • By TN15
  • March 7, 2026
गुनाह कोई करे शर्मिंदगी सबको उठानी पड़े!

क्या भारत में वाकई होने वाली है रसोई गैस की किल्लत ?

  • By TN15
  • March 7, 2026
क्या भारत में वाकई होने वाली है रसोई गैस की किल्लत ?

 पाकिस्तान अभी ईरान की जंग में सीधे नहीं कूद रहा है!

  • By TN15
  • March 7, 2026
 पाकिस्तान अभी ईरान की जंग में सीधे नहीं कूद रहा है!

स्वस्थ जीवन, सबसे बड़ा धन!

  • By TN15
  • March 7, 2026
स्वस्थ जीवन, सबसे बड़ा धन!

RCP सिंह की PM मोदी से बड़ी अपील, ‘नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं तो उन्हें मिले बड़ा दायित्व 

  • By TN15
  • March 6, 2026
RCP सिंह की PM मोदी से बड़ी अपील, ‘नीतीश कुमार केंद्र में जा रहे हैं तो उन्हें मिले बड़ा दायित्व 

ईरानी ड्रोन अटैक से पस्त हुआ अमेरिका? सेना के अधिकारियों ने बंद कमरे में क्या बताया ?

  • By TN15
  • March 6, 2026
ईरानी ड्रोन अटैक से पस्त हुआ अमेरिका? सेना के अधिकारियों ने बंद कमरे में क्या बताया ?