दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) सौरभ प्रताप सिंह लालर की अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि भारद्वाज ने नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 सितंबर को भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भारद्वाज ने क्या दावा किया था?
भारद्वाज पर एक लड़की के पिता संजय कुमार पर हमला करने का आरोप है। एक पॉडकास्ट में भारद्वाज ने खुद यह दावे किए थे कि उसने कड़े से संजय पर हमला किया और सर फोड़ दिया। स्वतंत्र ने यह भी दावा किया कि संजय को 60 टांके आए थे। भारद्वाज ने सुनवाई के दौरान यह दलील दी थी कि उसके खिलाफ एससी एसटी और पॉक्सों की धाराएं लगाना और फिर गिरफ्तारी होने की असल वजह राजनीतिक है।
5 सितंबर को गिरफ्तार हुआ था भारद्वाज
भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर ने 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। आरोपी का पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित की बेटी ने एक वीडियो बनाकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मदद मांगी थी।
इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ताओं एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेता, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली स्थित संसद मार्ग थाने गए और भारद्वाज के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धाराएं जोड़ने के साथ ही एससी एसटी और पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग की थी।
पहली एफआईआर में स्वतंत्र पर कौन सी धाराओं में दर्ज था केस?
संजय कुमार पर हमले के मामले में भारद्वाज पर जो पहली एफआईआर हुई थी। उसमें BNS की धारा 115 (2), 126 (2) लगाई गई थी। वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी पर मामले में अन्य गंभीर धाराएं जोड़ीं गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गिरफ्तारी हुई थी। एफआईआर में संशोधन और अन्य गंभीर धाराएं जोड़े जाने के बाद पुलिस ने कहा था कि संजय कुमार की दूसरी मेडिकल के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि आरोपी पर हत्या के प्रयास की धारा लगेगी या नहीं। इससे पहले भारद्वाज के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुवक्किल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की थी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई की और फिर उसे खारिज कर दिया। अभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।





