द न्यूज़ 15
हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने बुधवार को सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद के. रघु राम कृष्ण राजू को उनके खिलाफ पिछले साल दर्ज देशद्रोह के एक मामले में 17 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। सीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने नरसापुरम के सांसद को हैदराबाद में उनके आवास पर नोटिस दिया है। उन्हें सीआईडी क्षेत्रीय कार्यालय गुंटूर में जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणी करने के बाद राजू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने उन्हें 14 मई को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और उन्हें गुंटूर ले गई थी। दिल की बाईपास सर्जरी कराने वाले सांसद ने आरोप लगाया कि उन्हें राज्य पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया।
जांच अधिकारी के नाम जारी नोटिस में कहा गया है कि सांसद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 505, 124-ए, 120-बी के तहत सीआईडी थाने में दर्ज मामले में जांच और पूछताछ के लिए सांसद की मौजूदगी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि उनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो सकता है। कोर्ट ने उनसे जांच में सहयोग करने को भी कहा था।
इस बीच, राजू ने संक्रांति पर पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ निजी बदले की भावना से मामला दर्ज किया गया है।
पत्रकारों से बात करते हुए, लोकसभा सदस्य ने पूछा कि सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि देशद्रोह से संबंधित धारा बेकार है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।