Social Rights : क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है?

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकर्ताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

डॉ. सत्यवान सौरभ

आरटीआई अधिनियम, 2005 सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके लोगों को नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। कार्यकर्ताओं, वकीलों, नौकरशाहों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के नागरिक पंचायत स्तर से लेकर संसद तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अधिकांश आरटीआई आवेदन ऐसे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं जो अपने मूल अधिकारों और अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसने उस हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोगों ने यह जानने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया है कि करदाताओं के पैसे के साथ क्या हो रहा है। इससे उन्हें आदर्श, कॉमनवेल्थ गेम्स और व्यापम जैसे बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने में मदद मिली है। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 60 लाख आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। इसका उपयोग नागरिकों के साथ-साथ मीडिया द्वारा भी किया जाता है। वे मानवाधिकारों के उल्लंघन का पर्दाफाश करने में भी सक्षम रहे हैं, और फिर उन मामलों में भी जवाबदेही तय करने में सक्षम रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का दावा करने का अधिकार है। इससे जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत हुआ।

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकर्ताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। उदा. न्यायपालिका अधिनियम के अधीन नहीं है। आरटीआई के कार्यान्वयन के लिए पीआईओ को आवेदक को फोटो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

इस कानून के बारे में जागरूकता की कमी और व्यापक रूप से अपनाने की कमी आज भी है।

150 शब्दों के भीतर आरटीआई आवेदन वाले कुछ राज्य है वहां विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल सकता है। जन सूचना अधिकारी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते है कि विभाग के पास जानकारी नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना रखने वाले का पता लगाने और आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। बड़ी संख्या में इनकार जहां लोगों को सिर्फ यह बताया जाता है कि यह जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती है, जो एक अवैध इनकार है।

सरकार से सूचना मांगने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, डेटासेट और सूचना का रखरखाव सार्वजनिक डोमेन में रखना एक बड़ी समस्या बन गई है। उदाहरण: कोविड -19 के दौरान जब सरकार से पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जान चली गई, प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में, तो सरकार ने कहा, हमारे पास कोई डेटा नहीं है. सूचना आयुक्तों के पास आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। आयोग के आदेश के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यकर्ताओं को मुआवजे के पुरस्कार के मामले में, अनुपालन सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड रखने की खराब प्रथाएं सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे पूरक कानूनों को कमजोर करती है। सरकार द्वारा संशोधन के प्रयास भी इसको कमजोर करते है जैसे फाइल नोटिंग सूचना के अधिकार का हिस्सा नहीं होंगे राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

 

आरटीआई उपयोगकर्ताओं की धमकियों, हमलों और हत्याओं के बावजूद लोग अभी भी कानून का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, जो इस तथ्य की गवाही देता है कि यह कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली लगता है। डेटा संरक्षण विधेयक आरटीआई कानून में इस तरह से संशोधन करने की एक प्रणाली स्थापित करेगा कि सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को छूट दी जाएगी। ऐसी बारीक जानकारी है जो यह कहते हुए लगाई जाती है कि यह उस व्यक्ति का नाम है, [ये हैं] जो राशन उन्हें दिया जा रहा है, उनका पता, ताकि सरकार पर दबाव बनाने और उन्हें रोके रखने के लिए सोशल ऑडिट को सक्षम किया जा सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय, पारदर्शिता प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया था लेकिन व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण यह अधिनियम अपने पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

(लेखक रिसर्च स्कॉलर, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट हैं)

  • Related Posts

    डोनाल्ड ट्रम्प की गुगली में फंसे मोदी, भारत को बड़ा झटका देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ?
    • TN15TN15
    • June 19, 2026

    चरण सिंह  फ़्रांस में हुए जी-7 शिखर सम्मेलन…

    Continue reading
    सरेआम‌‌ जम्हूरियत का कत्लेआम!
    • TN15TN15
    • June 19, 2026

    हर रोज खबरें मिल रही है कि ‌…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    महाराष्ट्र के परभणी हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत, मंदिर के मलबे में अभी भी कई फंसे, रेस्क्यू जारी!

    • By TN15
    • June 20, 2026
    महाराष्ट्र के परभणी हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत, मंदिर के मलबे में अभी भी कई फंसे, रेस्क्यू जारी!

    बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश

    • By TN15
    • June 20, 2026
    बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश

    जम्मू-कश्मीर में PM स्वास्थ्य योजना में बड़ा घोटाला, 103 सर्जरी पाई गईं संदिग्ध!

    • By TN15
    • June 20, 2026
    जम्मू-कश्मीर में PM स्वास्थ्य योजना में बड़ा घोटाला, 103 सर्जरी पाई गईं संदिग्ध!

    हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

    • By TN15
    • June 20, 2026
    हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

    शिक्षा व्यवस्था से वायरस भगाओ: जंतर-मंतर पर ‘थाली बजाओ’ अभियान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठी तेज मांग

    • By TN15
    • June 20, 2026
    शिक्षा व्यवस्था से वायरस भगाओ: जंतर-मंतर पर ‘थाली बजाओ’ अभियान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उठी तेज मांग

    International Yoga Day : क्या इस्लामिक देशों के स्कूल-कॉलेज में होते हैं योगा टीचर, उनको कितनी मिलती है सैलरी?

    • By TN15
    • June 20, 2026
    International Yoga Day : क्या इस्लामिक देशों के स्कूल-कॉलेज में होते हैं योगा टीचर, उनको कितनी मिलती है सैलरी?