Arvind Kejriwal को हाई कोर्ट से झटका, जमानत पर लगाई गई रोक

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है । दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल की कथित संलिप्तता की जांच कर रही एजेंसी ने हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कल यानी 20 जून देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। बेल के बाद ही ईडी ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया था।
केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आएंगे
दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की पीठ ने जमानत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। केजरीवाल की जमानत पर क्या बोली ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की बेल के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली सीएम की जमानत से इस केस पर असर पड़ सकता है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए। ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि कल रात 8 बजे जमानत का फैसला सुनाया गया। आदेश अपलोड भी नहीं किया गया और न ही हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका दिया गया।

केजरीवाल को जमानत, ईडी का विरोध
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को जमानत दी थी। केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में हैं। विशेष जज न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक केजरीवाल को यह राहत दी। अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अनुरोध भी खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने मुख्यमंत्री को राहत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें लगाईं। शर्तों में यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। जज ने केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

इससे पहले अदालत ने ED की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। ED की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि ED के पास केजरीवाल को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। इससे पहले बुधवार को CM की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

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