एसडीएम ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश

इंद्री, 5 फरवरी(सुनील शर्मा) एसडीएम अशोक मुंजाल ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत सभी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सभी मानकों का होना बेहद जरूरी है। बच्चों की सुरक्षित यात्रा के सम्बन्ध में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। एसडीएम अशोक मुंजाल बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की बैठक में प्राइवेट स्कूल संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी गुरनाम सिंह भी उपस्थित रहे।
एसडीएम ने कहा कि सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूल संचालक सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों की पालना करना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों को सुरक्षित वाहन की सुविधाएं मिल सकें। निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल वाहन में सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनदेखी पाई गई तो उस स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सरकार की हिदायतों के अनुसार स्कूल बसों में सी.सी.टीवी. कैमरे होने चाहिए, स्कूली बसों मे अटेंडेंट का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम लगा हो। बस ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस सहित बस चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। बस संचालक के पास स्कूल वाहन का परमिट या स्वीकृति पत्र पास होना अनिवार्य है। बसों में बच्चों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया स्टॉफ, कंडक्टर, महिला अटेंडेंट पूरी तरह से ट्रेंड होने चाहिए तथा बसों में फस्र्ट एड किट के साथ फायर एक्सटिंगिशर होना भी अनिवार्य है।
उन्होंने प्राइवेट स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि स्कूल बसों में नियुक्त किया गया स्टाफ अपनी यूनिफार्म में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बसों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए। स्कूल बस में सभी आवश्यक परमिट, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पूरे होने के साथ ही बस ड्राइवर अनुभवी कुशल होना चाहिए। उसके साथ एक परिचालक भी होने चाहिए। बस में रूट बोर्ड और समय सारिणी लगी होनी चाहिए। पुलिस,महिला व चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर के साथ-साथ नियंत्रण कक्ष और स्कूल मालिक का नंबर साफ लिखा होना जरूरी है, इत्यादि हिदायतों का पालन करना सुनिश्चित करे। इस मौके पर सभी प्राइवेट स्कूल संचालक उपस्थित थे।

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