नई दिल्ली| दिल्ली पुलिस ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ बीजेपी सदस्यों के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की शिकायत पर रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के मंडावली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
भारद्वाज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राउत ने एक मराठी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान भाजपा के सदस्यों के बारे में चौंकाने वाली टिप्पणी की है।
आगे राउत पर भाजपा कार्यकतार्ओं के खिलाफ ‘अपमानजनक शब्दों’ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए, भारद्वाज ने आरोप लगाया कि शिवसेना सांसद ने कार्यकतार्ओं को जान से मारने की धमकी भी दी है।
प्राथमिकी के अनुसार, राउत ने कहा कि वह सचमुच उन सभी (भाजपा कार्यकतार्ओं) को दफना देंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 500 और 504 के तहत दंडनीय अपराध है।
भाजपा की महिला शाखा ने भी संजय राउत द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिकायत में कहा गया है कि यह न केवल महिलाओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि यह भाजपा की महिला कार्यकतार्ओं को भी ठेस पहुंचाता है।
भारद्वाज की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा) और धारा 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।