Rouse Avenue Court : दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

0
177
Spread the love

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अुंकश जैन की जमानत याचिका भी रिजेक्ट कर दी गई है

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जैन की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्णय टाल दिया था।

12 जून से जेल में हैं सत्येंन्द्र जैन

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के कोर्ट ने कहा था कि अभी आदेश तैयार नहीं हुआ है। मंत्री की अर्जी पर गुरुवार को दोपहर दो बजे निर्णय सुनाया जाएगा। मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन १२ जून से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें ३० मई को ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि जैन ने कई हवाला ऑपरेटरों को नकद मुहैया कराया। जबकि जैन की ओर से ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है। इस मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अुंकश जैन की जमानत याचिका भी रिजेक्ट कर दी गई है।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here