2022 में रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की कर दी गई थी हत्या
कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने 30 मई को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। यह बहुचर्चित मामला सितंबर 2022 का है, जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो यमकेश्वर के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं की हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला कि पुलकित आर्य और उनके साथियों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला, क्योंकि उसने कथित तौर पर “एक्स्ट्रा सर्विस” देने से इनकार कर दिया था।
सजा का ऐलान भी 30 मई को हुआ। हालांकि, विभिन्न स्रोतों में सजा की अवधि या प्रकृति (जैसे आजीवन कारावास या फांसी) के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने पुलकित आर्य को हत्या (IPC धारा 302), साक्ष्य मिटाने (IPC धारा 201), छेड़छाड़ (IPC धारा 354A), और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया। सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी हत्या, साक्ष्य मिटाने, और अनैतिक देह व्यापार के आरोपों में दोषी ठहराया गया।
इस फैसले के बाद, पुलकित आर्य और अन्य दोषी सलाखों के पीछे रहेंगे। सुनवाई लगभग दो साल आठ महीने तक चली, जिसमें SIT ने 500 पेज की चार्जशीट और 47 गवाह पेश किए। अंकिता के परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट परिसर में फैसले के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।








