सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के मामले में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह रेफरेंस विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की समय सीमा तय करने की शक्ति के संबंध में है। पांच जजों की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ कर रहे हैं, ने इस मामले में 14 सवालों पर विचार करने के लिए नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने सुनवाई की समय-सीमा तय करने के लिए मंगलवार को विचार करने की बात कही, और अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी। यह कदम विधायी प्रक्रिया में देरी को रोकने और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।








