पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अनंत सिंह के नियमित पैरोल की अर्जी

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रामनरेश

पटना। पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को पांच मई की सुबह पैरोल पर बाहर आए अनंत सिंह अनंत सिंह के नियमित पैरोल पर ब्रेक लगा दी है।
अनंत सिंह ने जहां एक तरफ अपने जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर 15 दिनों की पैरोल की मांगी की थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नियमित पैरोल की भी गुहार लगाई थी, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें झटका दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जिस मामले में अनंत सिंह जेल में हैं वह मामला काफी संगीन है ऐसे में आपको नियमित पैरोल नहीं दी जा सकती।उधर एक टीवी चैनल ने बातचीत मे जब उनसे पूछा कि इस बार तो आप पैरोल पर बाहर आए हैं, लेकिन कब तक हमेशा के लिए सलाखों से बाहर निकलेंगे ? इस सवाल पर पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा, ‘पैरोल को तीन दिन हो गया है। अगले डेढ़ महीने में वह हमेशा के लिए जेल से बाहर आ जाएंगे।

अनंत सिंह ने कहा कि अपने लोगों से मिलकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 9 साल बाद इस इलाके में लोगों से मिलने आया हूं। उनके मुताबिक 5 साल से जेल में था और उससे पहले भी 2-2 साल बीच-बीच में जेल जाना पड़ा था, जिस वजह से मोकामा के बाहर के लोगों के बीच नहीं जा रहा था।

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