हरियाणा : 75% स्थानीय आरक्षण पर अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को प्राकृतिक न्याय के बताया है खिलाफ

द न्यूज 15 
चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75 फीसद सीटें आरक्षित करने के प्रदेश सरकार के आदेश पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
पीठ ने हाईकोर्ट को इस मामले में चार हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा है। साथ ही कानून के तहत कोटा न देने पर कंपनियों के खिलाफ किसी तरह की कठोर कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है।पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक के अपने आदेश का कारण नहीं बताया है। मामले की सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में भी इसी तरह के कानून हैं।
कुल मिलाकर चार राज्यों में ये मामले हैं। आंध्र में कोई रोक नहीं है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनौती नहीं दी गई। यह आरक्षण तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों के लिए है। अदालत ने पहले भी दाखिलों आदि में डोमिसाइल की इजाजत दे रखी है। हरियाणा के साथ ही बाकी राज्यों के मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर हाई कोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश पर रोक लगाकर मामले को सुनवाई के लिए फिर से हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में लागू कानूनों के बारे में जानकारी मांगी थी।
अदालत ने कहा था कि इनका ब्योरा उसे दिया जाए, फिर तय होगा कि क्या सारे मामले एक साथ सुने जाएं। हरियाणा की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम अन्य राज्यों के मामलों को पता लगाएंगे। इसके बाद ब्योरा सुप्रीम कोर्ट को देंगे। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया है। फैसले को टिकने वाला नहीं बताते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसे रद्द करने की फरियाद की थी।

Related Posts

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी

तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग…

Continue reading
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा SC, CJI से वकील बोले – गंभीर मसला

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के एकतरफा…

Continue reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

‘चिंता मत करिए, सरकार हर…’, जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी

‘चिंता मत करिए, सरकार हर…’, जनता दर्शन में फरियादियों से बोले CM योगी

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी

ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! TMC के खातों के मामले पर अहम टिप्पणी

Asian Games: श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारत, गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे इंडिया-पाकिस्तान

Asian Games: श्रीलंका को हराकर फाइनल में भारत, गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे इंडिया-पाकिस्तान

Explained: UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स?  

Explained: UP चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में टूट या प्रेशर पॉलिटिक्स?  

‘तो मैं बता दूंगा…’ इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया

‘तो मैं बता दूंगा…’ इस्तीफा देने के सवालों पर राजा वडिंग की पहली प्रतिक्रिया

द फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2 अक्टूबर से तारा में विकल्पों पर होगी चर्चा

द फेस्टिवल ऑफ अल्टरनेटिव्स 2 अक्टूबर से तारा में विकल्पों पर होगी चर्चा