किसानों के लिए गुड न्यूज

15 जिलों में आलू- प्याज;12 में बैंगन और 11 में गोभी की क्षति होने पर मिलेगा मुआवजा

ब्यूरो।पटना/शिवहर।

केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में बीच-बीच में योजनाएं लाती रहती है। मकसद होता है किसानों की अभिरुचि खेती के प्रति बढ़ाने और इससे उन्हें बेहतर आमदनी भी हो। दरअसल, खेती को घाटे का सौदा मानकर धीरे-धीरे किसान खेती से विमुख हो रहे हैं। ऐसे किसानों को खेती के प्रति जोड़ कर रखने के लिए सरकार फिर एक योजना लेकर आई है। योजना है कि अगर किसान की फसलों की क्षति होती है, तो राज्य सरकार उसका मुआवजा देगी।
दरअसल, राज्य सरकार द्वारा रबी 2024-25 मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दे दी गई है। इस योजना के तहत मौसम और दूसरे कारणों से फसल क्षति होने पर सरकार की ओर से सहायता मिलेगी। मुआवजे के लिए किसानों को कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। रैयत और गैर रैयत दोनों श्रेणी के आवेदक किसानों को भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र, अपडेट राजस्व रसीद अपलोड करना होगा। आवेदनों के सत्यापन के बाद योग्य पाए गये लाभुकों को सहायता मिलेगी।
रबी 2024-25 मौसम के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च तक किया जा सकता है। वास्तविक उपज में 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति एकड़, 20% से अधिक हानि पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को मिलेंगे। अधिकतम दो एकड़ के लिए सहायता मिलेगी। राज्य के 38 जिलों में गेहूं, 31 में मकई, 22 में ईख, 17 में चना, 16 में अरहर, 37 में राई-सरसों, 34 में मसूर, 15 में प्याज, 15 में आलू, 10 में टमाटर, 12 बैंगन, 12 में मिरचाई और 11 जिले में गोभी की फसल नष्ट होने पर मुआवजा मिलेगा।
पटना, नालंदा, कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज समस्तीपुर और बांका जिलों में ईख की क्षति होने पर सहायता राशि मिलेगी। पटना, नालंदा, भोजपुर, गया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सुपौल में आलू की फसल बर्बाद होने पर ने पर सरकार सहायता देगी।
पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, गया, दरभंगा, लखीसराय और शिवहर में टमाटर के नुकसान होने पर सहायता मिलेगी, जबकि बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, गया, वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में बैंगन की क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा। समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, बेगूसराय और किशनगंज जिले में गोभी की फसल नष्ट होने पर सरकार मदद करेगी। अरहर समेत अन्य फसलों की क्षति पर मुआवजा का प्रावधान किया गया है।

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