पुत्री के प्रेमी की अपरहण मामले में पिता को दस वर्षों की सश्रम कारावास

मोतिहारी । द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने एक युवक के अपरहण मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवम् बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पहाड़पुर थाना के लगुनिया निवासी खेलावन साह के पुत्र राजेश्वर साह को हुई। वहीं एक अन्य अभियुक्त उसके पत्नी फूलनी देवी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में पहाड़पुर थाना के मनकररिया हुसेपुर निवासी चतुर पटेल की पत्नी सुनीता देवी ने राजेश्वर साह, उसकी पत्नी फूलनी देवी सहित छह को नामजद करते हुए पहाड़पुर थाना कांड संख्या 399/2023 दर्ज कराई थी। जिसमें कही थी कि अभियुक्त की पुत्री के साथ उसका पुत्र पन्नालाल पटेल 18 अगस्त 2023 को पंजाब भाग गया था। वे दोनों 14 सितंबर 2023 को वापस आए तथा सूचना दिए कि वे लोग बेतिया रेलवे स्टेशन पर है। जब वह अपने पति के साथ बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचे तो नामजद लोग अपनी पुत्री के साथ ही उसके पुत्र को अपने घर लेकर चले गए थे। वे लोग आश्वाशन दिए कि दोनों की शादी कर दी जाएगी। बाद में पुलिस ने युवती को सुगौली थाना के श्रीपुर भटवलिया से उसके एक संबंधी के घर से बरामद की तथा न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां से वह अपने माता पिता के अभिरक्षा में चली गई। परंतु उसके पुत्र का आज तक कहीं सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अनुसंधान के बाद राजेश्वर साह एवं उसकी पत्नी फूलनी देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित की। सत्रवाद संख्या 243/2024 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सुदामा बैठा एवं अधिवक्ता रजनीकांत प्रसाद ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 364 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

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