
भोपाल। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के लिए चार घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें शाह ने कर्नल सोफिया को “आतंकवादियों की बहन” कहा था। मुकदमा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 122 और 196 के तहत दर्ज किया जा रहा है, जो गंभीर आपराधिक धाराओं से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ स्रोतों में देशद्रोह, सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने जैसी धाराओं का भी उल्लेख है, हालांकि इनकी पुष्टि केवल X पोस्ट्स तक सीमित है और आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है।