Site icon

Uttar Pradesh : 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों को दी जाएगी पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर निदेशक ने पत्र जारी करते हुए 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के वृद्ध पत्रकारों का विवरण निदेशालय को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर राकेश चौहान ने जनपद के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि पात्र सम्मानित पत्रकार बंधु उपरोक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी सम्मानित पत्रकार बन्धु जिनकी उम्र 60 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक हो गयी है, वह अपना भरा हुआ आवेदन पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अन्य किसी पेंशन से लाभान्वित न होने सबंधी 100 रुपए के स्टांप पेपर पर घोषणा पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय व आयु प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बंधित समाचार पत्र के परिचय पत्र एवं आवेदक का बैंक खाता संख्या/पैन नंबर/आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या का विवरण पुष्टि के लिए कैंसिल चेक/पैन कार्ड की छाया प्रति अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र यथाशीघ्र जिला सूचना कार्यालय गौतमबुद्धनगर कक्ष संख्या 201ए, प्रथम तल कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में अवश्य जमा कर दें, ताकि विवरण निदेशालय को ससमय भेजा जा सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि उक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे सम्मानित पत्रकार बंधु आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक निरंतर राज्य अथवा जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त रहे हैं अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हो।
Exit mobile version