सूरजभान सिंह बरी, बाहुबली मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद, बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

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 नई दिल्ली/पटना। 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बृज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया है।
बता दें कि इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
1998 में पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी रमा देवी, भाजपा और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच आज अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत ने 2009 में सभी आठों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
बृज बिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बड़े नेता थे। उनकी हत्या गैंगवार का नतीजा मानी जाती है। इस हत्याकांड में श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम भी सामने आया था। श्रीप्रकाश शुक्ला उस समय सूरजभान सिंह के गैंग में शूटर था। बाद में श्रीप्रकाश शुक्ला का खौफ यूपी और बिहार में फैल गया था। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में उसे मार गिराया था। श्रीप्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए ही सबसे पहले यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था।

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