नई दिल्ली। कौन कहता है कि आवाज उठने का असर नहीं होता। उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा दिल्ली हाईकोर्ट के निलंबित कर उसको सजा देने के खिलाफ उठी और उसका असर हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत को रद्द कर दिया है।
दरअसल उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत भी दे दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से सेंगर की सजा बरकरार रखने की अपील की थी।

