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फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे मनीष सिसोदिया!

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चरण सिंह
दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल मे बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही तरह तरह की चर्चा होनी शुरू हो गई है। दिल्ली में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि मनीष सिसोदिया जेल से छूटते ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने को केजरीवाल के लिए दिक्कत भरा माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आकर पार्टी संभालने की सोच रहे हैं या फिर यह सोच रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वह अपनी गलतफहमी दूर कर लें। पार्टी भी जेल से अरविंद केजरीवाल चलाएंगे और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। जैसे संजय सिंह को बाहर आने के बाद भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिली ऐसे ही मनीष सिसोदिया को भी ज्यादा भाव नहीं मिलने जा रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए पर मुख्यमंत्री तो केजरीवाल किसी भी हालत में नहीं बनाने जा रहे हैं।
दरअसल केजरीवाल को सबसे अधिक खतरा तो मनीष सिसोदिया से ही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने सुधार किया उससे उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा था। वैसे भी केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अदालत में कहा था कि यह विभाग तो मनीष सिसोदिया देख रहे थे, वह ही जानें। मतलब केजरीवाल भी जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को यदि मुख्यमंत्री बना दिया गया तो भाजपा भी बड़ा खेल कर सकती है। केजरीवाल को अंदेशा है कि बीजेपी की ठाकुर लॉबी मनीष सिसोदिया को अपने विश्वास में ले सकती है। वैसे भी सरकार स्तर से मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने के प्रयास इस स्तर पर नहीं हुए, जितने कि केजरीवाल के लिए हो रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली की आबकारी नीति का मामला अरविंद केजरीवाल टीम के लिए एक आफत बनकर रह गया है। इस मामले में जहां मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस मामले में जेल में बंद रहे। वह भी जमानत पर हैं। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल में बंद हैं। तमाम प्रयास के बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है।
दरअसल मनीष सिसोदिया को सुप्रीम ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया को यह जमानत १७ महीने बाद मिली है। जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी मनीष सिसोदिया के सामने रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा है कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों का ख्याल रखना हेागा। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साथ वह किसी भी गवाह को भी प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए आना होगा।