समस्तीपुर : वक्फ संपत्ति को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का आदेश

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 चिपकाई गई नोटिस

समस्तीपुर। जिले के दादपूर में स्थित वक्फ भूमि पर जबरन कब्जा के एक मामले में ट्रिब्यूनल न्यायालय ने अपने फैसले में उसे खाली करने का आदेश जारी किया है। इसी आलोक में आज उप निदेशक अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार राय ने स्वयं न्यायलय द्वारा इविक्शन नोटिस को अतिक्रमण स्थल पर जा कर चिपकाया। मामले की जानकारी देते हुए श्री राय ने बताया के दादपुर में चकनूर मस्जिद के वक्फ भूमि पर बिहार सरकार द्वारा वक्फ विकास योजना के तहत मल्टी परपस हॉल बन रहा है और इस वक्फ संपत्ति का कुछ हिस्सा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था और जिसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा था। अब ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद फैसला आ गया है के इस भूमि पर अवैध कब्जा है जिसी 40 दिन के अंदर खाली करवाया जाए। यदि अतिक्रमणकारी ने स्वयं इसे नहीं हटाया तो उनपर कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस अवसर पर इस वक्फ भूमि के मुतवल्ली मजहर इमाम मुन्नू,सदस्य मो शकील, समस्तीपुर औकाफ कमिटी के अध्यक्ष कफील एजाजी भी मौजूद थे।

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