लखनऊ -सहारा इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के 11.80 अरब रुपये जमा न करने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लखनऊ स्थित संपत्तियों की आरसी कुर्की का आदेश जारी कर दिया है।
वसूली अधिकारी कार्यालय, ईपीएफओ लखनऊ ने 15 अक्तूबर को जारी आदेश में साफ लिखा है कि अब सहारा इंडिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज समेत अन्य संपत्तियों को बेचा जा सकेगा, न गिरवी या ट्रांसफर हो सकेगा। इनसे वसूली राशि से कर्मियों का बकाया चुकाया जाएगा।
कर्मचारियों का पहला हक: आदेश के मुताबिक ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा 11(2) के तहत कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि पर पहला अधिकार उन्हीं का होगा, जिन्होंने सहारा इंडिया में सेवाएं दी हैं। ईपीएफओ ने एलडीए, नगर निगम, तहसील आदि को आदेश भेज कर निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक सहारा इंडिया पर 1180 करोड़ रुपये की मूल बकाया राशि और 68,050 रुपये वसूली लागत रूप में देनदारी है।








