राजस्थान के भीलवाड़ा में थाना बिजौलिया में राजेंद्र कुमार मेवड़ा और महेंद्र कुमार बागड़ी की शिकायत पर क्रमशः एफआईआर नम्बर 353/2022 और एफआईआर नम्बर 358/22 पर सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय सहारा, स्वप्ना राय, जयवृत राय, सुशांतो और अन्य 21 ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी ठगी और अमानत में खयानत की धाराओं समेत धारा 409, 420, 421, 422, 423, 424, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 120बी ipc 1860 और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 Buds Act 2019 की धारा 4 और 22 के तहत मामले दर्ज हुए हैं।
यह दोनों अभियोग भीलवाड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज हुए हैं। बड्स एक्ट 2019 के तहत सहारा इंडिया के विरुद्ध दो दो मुकदमे एक साथ दर्ज हो जाने से सहारा इंडिया परिवार में हड़कंप मच गया है। आजीवन कैद की धाराओं में दर्ज मुकदमों में सुबर्त राय और उसके गैंग को जमानत मिलना अब असम्भव हो गया है, कुल मिलाकर अब सुबर्त परिवार को जेल में ही अंतिम सांस गुजारनी होंगी।
यह दोनों मुकदमे सहारा के उन दलालों के मुंह पर भी करारा तमाचा हैं जो ठगी पीड़ितों को भृमित कर रहे थे और कह रहे थे सहारा के खिलाफ या किसी भी कंपनी सोसाइटी के खिलाफ राजस्थान में या कहीं भी बड्स एक्ट की धाराओं में मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। उपरोक्त दोनों मुकदमों में सहारा इंडिया परिवार की सभी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी व कम्पनीज और उनके संचालकों को अभियुक्त बनाया गया है।
इन दोनों एफआईआर के आधार पर राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के ठगी पीड़ित सहारा परिवार या किसी भी कंपनी या सोसाइटी के खिलाफ बड्स एक्ट 2019 के तहत अपना मुकदमा दर्ज करवाकर 180 दिन में अपनी जमाराशि के दो से तीन गुणा तक धन वापस ले सकेंगे। यह जानकारी जप तप के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद ने दी है।